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Triple Talaq: दिल्ली में एक शख्स ने पत्नी को बोला ‘तीन तलाक’, पुलिस ने दर्ज किया मामला

Triple Talaq: दिल्ली पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ अपनी पत्नी को एक ही बार में ‘तीन तलाक’ बोलने के आरोप में मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को एक बार में ‘तीन तलाक’ देने (तलाक-ए-बिद्दत) की कुरीति से संरक्षण देने के लिए 2019 में कानून बनाया था.

Triple Talaq: आप सभी जानते ही होंगे कि ट्रिपल तलाक के तहत एक आदमी अपनी पत्नी को सिर्फ तीन बार ‘तलाक’ शब्द का इस्तेमाल कर तलाक दे सकता था. महिलाओं के प्रति इसी अत्याचार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया था. भले ही कोर्ट ने इसपर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन, फिर भी ऐसी ही ट्रिपल तलाक की एक घटना दिल्ली से आयी है. इस मामले में एक आदमी ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक शब्द का इस्तेमाल कर तलाक देने की कोशिश की है. मामले को बाद में पुलिस के पास दर्ज कराया गया है.

शख्स के खिलाफ मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ अपनी पत्नी को एक ही बार में ‘तीन तलाक’ बोलने के आरोप में मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को एक बार में ‘तीन तलाक’ देने (तलाक-ए-बिद्दत) की कुरीति से संरक्षण देने के लिए 2019 में कानून बनाया था. इस कानून के तहत अब यह अपराध है. पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रोपर्टी डीलर है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जो शिकायत दर्ज होने के बाद से ही फरार है.

घर से बाहर निकाल दिया

पुलिस ने बताया कि 7 जुलाई 2022 को 52-वर्षीय आरोपी ने अपनी पत्नी को कथित रूप से अपशब्द कहे और ‘तलाक, तलाक, तलाक’ कहकर घर से बाहर निकाल दिया. महिला ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाने में अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद यह मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया कि छह बच्चों की मां ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके पत्नी ने उसे छोड़कर एक ट्रांसजेंडर से शादी कर ली थी, लेकिन समुदाय के दबाव की वजह से सौहार्दपूर्ण ढंग से यह विवाह भी टूट गया. महिला ने दावा किया है कि उसके पति ने बाद में किसी और महिला से शादी कर ली और कर्दमपुरी इलाके में कहीं रह रहा है.

महिला पर मकान खाली करने का दबाव

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शिकायत के हवाले से कहा- बाद में वह महिला पर मकान खाली करने का दबाव बना रहा था और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे रहा था. सात जुलाई 2022 को उसके पति ने उसे अपशब्द कहे और और “तलाक-तलाक-तलाक” कहकर घर से निकाल दिया. उत्तर पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ज्वॉय टिर्की ने बताया कि पीड़िता की शिकायत को काउंसलिंग के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठ में भेज दिया गया था. उसकी शिकायत के आधार पर मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून के तहत भजनपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है. (भाषा इनपुट के साथ)

Prabhat Khabar Digital Desk
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