अलापुझा (केरल): केरल की एक अदालत ने पुलिस के इस बयान के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ यातायात नियमों के ‘‘उल्लंघन’’ का मामला खारिज कर दिया कि उसकी ही सलाह पर गांधी पुलिस वाहन के उपर चढ़े थे.निकटवर्ती मावेलीक्कारा की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने रांकापा नेता मुजीब रहमान की शिकायत पर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत मामला खारिज कर दिया.
शिकायतकर्ता का कहना था कि राहुल ने 13 जनवरी को जिला के नूरानाड में युवा कांग्रेस की मार्च के दौरान पुलिस वाहन के उपर चढ़ कर यातायात नियमों का उल्लंघन किया है. राज्य पुलिस ने अदालत से कहा कि सुरक्षा गार्ड की सलाह पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यह कार्रवाई की क्योंकि जब वह मार्च में शामिल हुए तो भारी हुजूम उमड़ पड़ा था.