नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ असम की स्थानीय अदालत की ओर से गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया गया है. पिछली सुनवाई में अदालत में केजरीवाल के हाजिर न होने के बाद कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है. आपराधिक मानहानि के एक मामले में पेशी के लिए और समय की मांग की केजरीवाल की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है. केजरीवाल ने दिल्ली में नगर निगम चुनाव की व्यस्तताओं का हवाला देते हुए पेशी के लिए अदालत से मोहलत मांगी थी. दरअसल, मुख्यमंत्री केजरीवाल पर असम की निचली अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी के करने के मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को लिखी चिट्ठी के जरिये प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाये थे और आयोग से प्रधानमंत्री की शिक्षा से जुड़ी जानकारी सावर्जनिक करने की मांग की थी. इस मामले में असम की एक निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के बीच इन दिनों अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नगर निगम चुनावों में व्यस्त हैं. वह लगातार ईवीएम में छेड़छोड़ का मुद्दा उठा रहे हैं.
उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि दिल्ली में नगर निगम का चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराये जायें. अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ही आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन चुका है, जो किसी भी कीमत पर दुर्योधन को जितवाना चाहता है. नगर निगम चुनाव में भी राजस्थान से मशीनें मंगवाई जा रही हैं, जबकि दिल्ली में 15 हजार मशीनें उपलब्ध हैं. 2006 से 2013 तक की मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और बहाने बनाकर 2006 से पहले की मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है.