।। कार्मिक विभाग ने मुख्य प्रावधान हटाने का विरोध किया।।
नयी दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के स्वतंत्र कामकाज के विषय पर गठित मंत्रीसमूह की पहली बैठक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक प्रावधान को हटाने का विरोध किया जिसमें सीबीआई के लिए भ्रष्टाचार के मामले में संयुक्त सचिव या उसके उपर के अधिकारी के खिलाफ जांच के लिए सरकार से अनुमति लेना जरुरी होता है.
मंत्रिसमूह को उसकी पहली बैठक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया. सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के निदेशक को और वित्तीय शक्तियां देने के प्रस्ताव को बैठक में बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला. बैठक में चिदम्बरम, कानून मंत्री कपिल सिब्बल, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने हिस्सा लिया.
केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे इस बैठक में भाग नहीं ले पाए क्योंकि वह अमेरिका में हैं. मंत्रीसमूह की करीब एक घंटे तक चली बैठक के बाद चिदम्बरम ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें कार्मिक विभाग ने उच्चतम न्यायालय के आदेश से अवगत कराया. हमें वर्तमान कानूनों, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, सीवीसी अधिनियम के बारे में बताया गया. हमारे सामने विनीत नारायण फैसला भी रखा गया. हमने उन मुद्दों की पहचान की जिनका हल किए जाने की जरुरत है.