चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक सीएन राव को भारत रत्न से सम्मानित करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया.
मुख्य न्यायाधीश आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति के. रविचंद्र बाबू ने दक्षिण भारत के अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल पी विल्सन की दलीलों से सहमति जताते हुए याचिका खारिज कर दी. याचिकाकर्ता कनकासाबाई ने दलील दी थी कि तेंदुलकर और राव को सम्मानित करने का फैसला करते समय राष्ट्रपति कार्यालय की अधिसूचना के जरुरी नियमों का उल्लंघन किया गया.