मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने हिट एंड रन मामले में निचली अदालत के समक्ष फिर से सुनवाई का आग्रह किया. उनका कहना है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष इससे पहले पेश किए गए साक्ष्यों को खारिज किया जाए क्योंकि अब उन पर ज्यादा गंभीर आरोप गैर इरादतन हत्या का मामला चल रहा है. सलमान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने तर्क दिया कि अभिनेता को मजिस्ट्रेट की अदालत में गवाहों से जिरह का मौका नहीं दिया गया. साथ ही हाल में उन पर गैर इरादतन हत्या का अतिरिक्त आरोप जोड़ दिया गया.
बहरहाल अभियोजन ने सलमान की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि ‘‘यह मुकदमे में विलंब करने का प्रयास है.’’ लोक अभियोजक ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने गवाहों की गवाही के आधार पर साक्ष्य जुटाए थे. इसलिए इस साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता. न्यायाधीश डी. डब्ल्यू. देशपांडे ने फिर से सुनवाई करने की सलमान की याचिका पर पांच दिसम्बर तक आदेश सुरक्षित रख लिया.
सत्र न्यायालय ने 24 जुलाई को सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था जिसमें दस वर्ष कैद की सजा हो सकती है. इससे पहले मजिस्टट्र की अदालत में उन पर लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चलाने का मुकदमा चला जिसमें दो वर्ष जेल की सजा है. दुर्घटना के दस वर्ष बाद बांद्रा के मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बीच में ही पाया कि अभिनेता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप बनता है और मामले को उपरी अदालत में भेज दिया क्योंकि इस अपराध की सुनवाई सत्र न्यायालय में ही हो सकती है.