मुंबई :विवादों में घिरी राधे मां को दहेज उत्पीडन के मामले में आज बंबई उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे ने राधे मां को अग्रिम जमानत उनके वकीलों, मुंबई पुलिस और उस गृहिणी की दलीलें सुनने के बाद दी जिसने उनके खिलाफ दहेज उत्पीडन का मामला दर्ज कराया था. अदालत ने राधे मां से कांदीवली पुलिस को आवश्यकता होने पर पेश होने के लिए कहा. राधे मां के खिलाफ मामले की जांच कांदीवली पुलिस कर रही है. राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर को अदालत ने 14 अगस्त को उनके आग्रह पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी.
इस मामले में राधे मां की गिरफ्तारी की आशंका थी. सत्र अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका 13 अगस्त को ठुकरा दी थी जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था. मुंबई पुलिस ने 32 वर्षीय गृहिणी का दहेज के लिए उत्पीडन करने के वास्ते उसके ससुराल वालों को उकसाने के आरोप में पांच अगस्त को राधे मां के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था. यह मामला तब दर्ज किया गया था जब गृहिणी की शिकायत पर बोरीवली के एक मजिस्ट्रेट ने राधे मां के खिलाफ दहेज उत्पीडन के आरोपों की आपराधिक दंड संहिता की धारा 156 (3) के तहत पुलिस द्वारा जांच कराये जाने का आदेश दिया था.