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हिजबुल प्रमुख के खिलाफ आरोपों पर अदालत का आदेश 21 सितंबर को

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत उस मामले में आरोप तय करने के लिए अपना आदेश 21 सितंबर को सुना सकती है जिसमें, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से लगभग 80 करोड रुपये कथित तौर पर लेने के मामले में हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन का नाम आरोपपत्र में […]

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत उस मामले में आरोप तय करने के लिए अपना आदेश 21 सितंबर को सुना सकती है जिसमें, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से लगभग 80 करोड रुपये कथित तौर पर लेने के मामले में हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन का नाम आरोपपत्र में शामिल है.

अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अदालत में मौजूद चार आरोपियों की दलीलों पर स्पष्टीकरण की अगर जरुरत नहीं है तो वह 21 सितंबर को आरोप पर अपना आदेश पारित करेगी.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि अब मामला स्पष्टीकरणों के लिए आएगा,अगर हों तो, और आदेश 21 सितंबर को दिया जाएगा.
एनआईए ने इस मामले में सलाहुद्दीन तथा 11 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था जिनमें से आठ तो पाकिस्तान में रह रहे हैं और उन्हें अदालत पूर्व में भगोडे अपराधी घोषित कर चुकी है.इन लोगों के नाम भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी :आपराधिक षड्यंत्र:, 121-ए (देश के खिलाफ अपराध की साजिश रचने) तथा गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र में लिए गए हैं.
एनआईए ने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि हिजबुल मुजाहिदीन को पडोसी देश से नियमित रुप से धन मिलता रहा है और यह रकम जम्मू कश्मीर मंे सक्रिय आतंकवादियों को और मारे गए आतंकवादियों के परिवार वालों को दी जाती थी.राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, बीते आठ साल में भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए लगभग 80 करोड रुपये मिले और यह राशि पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत कश्मीर से लगातार आती रही.

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