भोपाल: नौकर के कथित यौन शोषण के आरोप में न्यायिक हिरासत में बंद मध्यप्रदेश के पूर्व वित्तमंत्री राघवजी को उच्च न्यायालय से गत सोमवार जमानत मिलने के बाद आज दोपहर यहां केंद्रीय जेल से रिहा हो गए.
इससे पहले राघवजी के वकील हरीश मेहता ने आज सुबह यहां भोपाल के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) संजय कुमार पाण्डे की अदालत में उनके मुवक्किल की जमानत को लेकर उच्च न्यायालय का गत सोमवार का आदेश पेश किया, जिसमें उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए गए थे.राघवजी के पुत्र दीपक ने सीजेएम अदालत में जमानत की औपचारिकता पूरी की.
सीजेएम अदालत के आदेश दोपहर तक केंद्रीय कारागार भोपाल के अधिकारियों तक पहुंचे, जिसके आधार पर दो बजे के आसपास उन्हें रिहा कर दिया गया.जेल के बाहर उनकी पुत्री ज्योति शाह एवं बड़ी संख्या में समर्थक एवं मीडियाकर्मी जेल के बाहर मौजूद थे.