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आरुषि हत्या मामले में बचाव पक्ष की अर्जी खारिज

गाजियाबादः आरुषि-हेमराज हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बचाव पक्ष की अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने मामले में अभियुक्तों के बयान कराने के लिए छह मई की तारीख तय कर दी है. उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष ने आईपीएस अरुण कुमार समेत 14 लोगों की गवाही कराने के लिए अदालत में एक […]

गाजियाबादः आरुषि-हेमराज हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बचाव पक्ष की अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने मामले में अभियुक्तों के बयान कराने के लिए छह मई की तारीख तय कर दी है. उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष ने आईपीएस अरुण कुमार समेत 14 लोगों की गवाही कराने के लिए अदालत में एक अर्जी लगाई थी. अर्जी पर अदालत ने दो मई को बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था.

विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) एस. लाल की अदालत ने शनिवार को बचाव पक्ष की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया है. बचाव पक्ष की दलील थी मामले की जांच टीम का नेतृत्व कर रहे तत्कालीन एसपी सीबीआई अरुण कुमार समेत 14 लोगों को अभियोजन पक्ष ने गवाही के लिए नहीं बुलाया है. लिहाजा बचाव पक्ष इन सभी को गवाही के लिए तलब कराना चाहता है.

अदालत ने बचाव पक्ष की अर्जी पर जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत ने मामले में अभियुक्तों के बयान दर्ज कराने के लिए छह मई की तारीख मुकर्रर कर दी है.

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