सरकार ने आज बताया कि पिछले तीन वर्षो में देश में 238 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं और इस अवधि में 654 मामलों का निपटारा किया गया और 13.86 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया.
लोकसभा में ब्रजभूषण शरण सिंह, प्रो. रंजन प्रसाद यादव, राकेश सिंह और मोदुगुला वेणुगोपाल रेड्डी के प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टक्कर, पटरी से उतरने, गाड़ी में आग लगने समेत अन्य कारणों से देश भर में पिछले तीन वर्षो में 238 रेल दुर्घटनाएं हुई. उन्होंने कहा कि 2010-11 में 93 रेल दुर्घटनाएं हुई जबकि 2011-12 में 77 और 2012-13 में 68 रेल दुर्घनाएं हुई.
मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल कानून 1989 की धारा 124 के तहत दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान रेल दावा अधिकरण में दावा दायर करने के बाद देय होता है. चौधरी ने कहा कि 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार, रेल दुर्घटनाओं में मृत्यु या घायलों से संबंधित कुल 489 दावे रेल दावा अधिकरण की विभिन्न पीठों में लंबित है.