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आईपीएस अधिकारी को भगोड़ा करार दिया जाये:सीबीआइ

-इशरत फर्जी मुठभेड-अहमदाबाद : इशरत जहां और तीन अन्य के फर्जी मुठभेड़ कांड की जांच कर रही सीबीआई ने फरार आरोपी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी. पी. पाण्डेय को ‘भगोड़ा’ करार देने का विशेष सीबीआई अदालत से आग्रह किया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) एच एस खुटवाड की विशेष सीबीआई अदालत […]

-इशरत फर्जी मुठभेड-
अहमदाबाद : इशरत जहां और तीन अन्य के फर्जी मुठभेड़ कांड की जांच कर रही सीबीआई ने फरार आरोपी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी. पी. पाण्डेय को ‘भगोड़ा’ करार देने का विशेष सीबीआई अदालत से आग्रह किया है.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) एच एस खुटवाड की विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष कल आवेदन दायर कर अदालत से आग्रह किया कि वह पिछले महीने से गिरफ्तारी से भाग रहे पाण्डेय को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित करे.

पाण्डेय 15 जून 2004 को शहर का पुलिस संयुक्त आयुक्त थे और अपराध शाखा के मुखिया थे जब इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्रणोश पिल्लै, अमजद अली अकबर अली राणा और जीशान जौहर की फर्जी पुलिस मुठभेड़ में हत्या की गई थी. अदालत संभवत: कल कोई आदेश जारी करे. अगर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भगोड़ा घोषित होता है तो जांच एजेंसी उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है.

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