32.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिलेगी या नहीं? 10 दिसंबर को फैसला सुना सकती है विशेष अदालत

मुंबई : मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर 10 दिसंबर को फैसला सुना सकती है. इंद्राणी ने करीब छह महीने पहले विशेष न्यायाधीश जेसी जगदले के सामने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत याचिका दायर की थी और यह जमानत मांगने की उसकी चौथी कोशिश […]

मुंबई : मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर 10 दिसंबर को फैसला सुना सकती है. इंद्राणी ने करीब छह महीने पहले विशेष न्यायाधीश जेसी जगदले के सामने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत याचिका दायर की थी और यह जमानत मांगने की उसकी चौथी कोशिश है. इंद्राणी के वकील तनवीर अहमद ने शनिवार को दलील दी कि वह घातक बीमारी से जूझ रही है और उसकी हालत बिगड़ रही है. उन्होंने कहा कि एक साल पहले जब उसकी जमानत याचिका खारिज की गयी थी, तब से अब हालात बदल गये हैं.

अहमद ने अभियोजन पक्ष के उस दावे का विरोध किया कि इंद्राणी को अगर जमानत दी गयी, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है. उन्होंने कहा कि अदालत एक निश्चित अवधि के लिए उसे अंतरिम जमानत दे सकती है. इससे पहले, अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि सितंबर, 2018 से लेकर अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, जिससे यह पता लगे कि उसकी हालत खराब है और वह गंभीर स्थिति में है.

इंद्राणी पर अप्रैल, 2012 में दो अन्य आरोपियों की मदद से अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या करने का आरोप है. यह मामला अगस्त, 2015 में तब प्रकाश में आया, जब उसके ड्राइवर श्यामवर राय ने शस्त्र मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद जुर्म कबूल किया. इसके बाद इंद्राणी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना को गिरफ्तार किया गया. इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में बाद में गिरफ्तार किया गया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें