चेकिंग के दौरान वीडियो बनाने से नहीं रोक सकती पुलिस
Updated at : 10 Sep 2019 3:00 AM (IST)
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नई दिल्ली : नये ट्रैफिक रूल्स के आने के बाद पुलिस पहले से ज्यादा सक्रिय दिख रही है. इस दौरान पुलिस के दुर्व्यवहार की खबरें भी आ रही हैं. ऐसे में वाहन चालकों के कुछ अधिकार भी हैं. कोई भी वाहन चालक पुलिसकर्मी के साथ बातचीत के दौरान कैमरे का इस्तेमाल कर सकता है. इस […]
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नई दिल्ली : नये ट्रैफिक रूल्स के आने के बाद पुलिस पहले से ज्यादा सक्रिय दिख रही है. इस दौरान पुलिस के दुर्व्यवहार की खबरें भी आ रही हैं. ऐसे में वाहन चालकों के कुछ अधिकार भी हैं. कोई भी वाहन चालक पुलिसकर्मी के साथ बातचीत के दौरान कैमरे का इस्तेमाल कर सकता है. इस पर कोई पाबंदी नहीं है. पुलिसकर्मी को फोन, कैमरा आदि छीनने और तोड़ने का अधिकार नहीं है.
एक आरटीआइ के जवाब में हरियाणा पुलिस ने यह जानकारी दी है. आरटीआइ एक्टिविस्ट अनुभव सुखीजा ने वाहन चालकों के अधिकार को लेकर हरियाणा पुलिस से जानकारी मांगी थी. पुलिस ने बताया कि वाहन चलाते समय अगर किसी चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि नहीं है, तो चालक मोबाइल पर पुलिसकर्मी को कागजात दिखा सकता है.
आरटीआइ के मुताबिक, पुलिसकर्मी हाथ से इशारा करके वाहन रुकवा सकता है. चेक कर सकता है. अगर कोई चालक पुलिसकर्मी द्वारा दिये गये इशारे पर अपना वाहन नहीं रोकता है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का अधिकार है.
पुलिसकर्मी किसी को न तो गाली दे सकता है और न मारपीट कर सकता है. वाहन चलाते समय चालक व चालक के साथ बराबर में बैठे व्यक्ति के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है. लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है या चोट आदि है तो मानवता के आधार पर सीट बेल्ट से छूट मिल सकती है.
पुलिसकर्मी को फोन-कैमरा आदि छीनने और तोड़ने का अधिकार नहीं
1.16 लाख चालान के पैसे लेकर भागा ड्राइवर, अरेस्ट
दिल्ली के ट्रांसपोर्टर यामीन खान को ओवरलोडेड ट्रक के लिए हरियाणा के रेवाड़ी में 1.16 लाख का चालान कटा. यामीन ने ड्राइवर जकर हुसैन को चालान का पैसा जमा करने के लिए भेजा, लेकिन ड्राइवर पैसा लेकर फरार हो गया. ड्राइवर को पुिलस ने गिरफ्तार कर लिया है.
चालान के पैसे नहीं भरे, तो इंश्योरेंस में चुकानी होगी यह रकम
एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार, चालान हो जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति उस रकम को नहीं भरता है, तो ऐसी राशि को बीमा प्रीमियम में जोड़ दिया जायेगा.
इससे पुराने लंबित मामलों में ट्रैफिक पुलिस को रकम वसूलने में आसानी हो जायेगी. इरडा ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है. फिलहाल, इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली में लागू किया जायेगा. अगर इरडा का यह प्रयोग सफल होता है, तो इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है.
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