कौमार्य परीक्षण का विरोध करने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 May 2019 12:17 PM
ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कंजरभट समुदाय के एक परिवार ने महिलाओं के कौमार्य परीक्षण की प्रथा का विरोध करने पर सामाजिक बहिष्कार किये जाने को लेकर पुलिस से संपर्क किया है. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि परिवार की शिकायत के आधार पर ठाणे पुलिस ने यहां […]
ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कंजरभट समुदाय के एक परिवार ने महिलाओं के कौमार्य परीक्षण की प्रथा का विरोध करने पर सामाजिक बहिष्कार किये जाने को लेकर पुलिस से संपर्क किया है. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि परिवार की शिकायत के आधार पर ठाणे पुलिस ने यहां अंबरनाथ कस्बे के चार लोगों के खिलाफ बुधवार की रात महाराष्ट्र जन सामाजिक बहिष्कार निषिद्ध (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. शिकायतकर्ता विवेक तमाइचिकर ने पुलिस को बताया कि उनके समुदाय की जाति पंचायत ने बीते एक साल से उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उस प्रथा का विरोध किया था, जिसके तहत नवविवाहित महिला को यह साबित करना होता है कि वह शादी से पहले कुंवारी थी.
उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पंचायत ने समुदाय के सभी सदस्यों को निर्देश दिया है कि वे उनके परिवार के साथ किसी तरह का संबंध न रखें. विवेक ने संवाददाताओं से कहा, ‘सोमवार को मेरी दादी का देहांत हो गया, लेकिन बहिष्कार की वजह से समुदाय के लोग अंतिम संस्कार के लिए नहीं आये. उसी दिन कस्बे में एक विवाह था और समुदाय के लोग वहां जश्न के लिए चले गये.’
शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रगतिशील समाज में इस तरह के बहिष्कार की कोई आवश्यकता नहीं है. अंबरनाथ पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि शिकायत के बाद चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी है. महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल फरवरी में कहा था कि वह जल्द ही महिला को कौमार्य परीक्षण कराने के लिए बाध्य करने को दंडनीय अपराध बनाने जा रही है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










