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सीबीआइ मामला: सीजेआई के बाद अब नागेश्वर राव केस से जस्टिस सीकरी भी अलग

Updated at : 24 Jan 2019 11:44 AM (IST)
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सीबीआइ मामला: सीजेआई के बाद अब नागेश्वर राव केस से जस्टिस सीकरी भी अलग

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ए के सिकरी ने एम नागेश्वर राव को सीबीआइ का अंतरिम निदेशक नियुक्त किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. वो पिछले निदेशक आलोक वर्मा का ट्रांसफर करने वाली कमिटी का हिस्सा थे. आपको बता दें कि इससे पहले […]

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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ए के सिकरी ने एम नागेश्वर राव को सीबीआइ का अंतरिम निदेशक नियुक्त किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. वो पिछले निदेशक आलोक वर्मा का ट्रांसफर करने वाली कमिटी का हिस्सा थे. आपको बता दें कि इससे पहले सीजेआई रंजन गोगोई भी सुनवाई से अलग हो चुके हैं.

सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआइ अंतरिम निदेशक मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर ली है. दूसरी पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.

जैसे ही मामला सुनवाई के लिये आया न्यायमूर्ति सीकरी ने गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे को बताया कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते और खुद को इससे अलग कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "आप मेरी स्थिति समझते हैं, मैं इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकता."

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति सीकरी सीबीआई निदेशक अलोक वर्मा को पद से हटाने वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति का हिस्सा थे.

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