Bhimakoregaoncase: SC ने रोमिला थापर की याचिका खारिज की, सुधा भारद्वाज गिरफ्तार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Oct 2018 3:55 PM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इतिहासकार रोमिला थापर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कोरेगांव-भीमा हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा करने से इनकार वाले फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को बहुमत से कार्यकर्ताओं को रिहा […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इतिहासकार रोमिला थापर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कोरेगांव-भीमा हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा करने से इनकार वाले फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को बहुमत से कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग खारिज कर दी थी.
गौरतलब है कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए एम खनविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी थी. आदेश शनिवार को बेवसाइट पर डाला गया. आज सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को पुणे पुलिस ने उनके हरियाणा स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया.
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पिछले साल 31 दिसंबर को ‘एल्गार परिषद’ नामक एक कार्यक्रम के बाद एक एफआईआर के सिलसिले में कार्यकर्ताओें को गिरफ्तार किया गया. इस कार्यक्रम के बाद महाराष्ट्र के कोरेगांव-भीमा गांव में कथित तौर पर हिंसा हुई थी। उन्हें 29 अगस्त को नजरबंद किया गया था. अदालत ने 28 सितंबर को कहा था कि आरोपी को चार और सप्ताह तक नजरबंद रखा जाएगा. न्यायालय ने 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुये उनकी गिरफ्तारी की जांच के लिए एसआईटी नियुक्त करने से भी इनकार कर दिया था.
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