कोच्चि : नन के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार बिशप फ्रैंको मलक्कल को केरल उच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दी है. साथ ही कोर्ट ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल को यह निर्देश दिया है कि वे मामले के जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के अलावा केरल में प्रवेश ना करें और अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करा दें.
Kerala High Court has laid down the conditions that Bishop Franco Mulakkal should not enter Kerala & should surrender his passport before the court. https://t.co/qvd7FsQgfy
— ANI (@ANI) October 15, 2018
कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब कि पुलिस इस मामले में चार्टशीट ना दाखिल कर दे. इससे पहले तीन अक्तूबर को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उनके जमानत के विरोध में यह दलील दी गयी थी कि वे एक प्रभावशाली व्यक्ति है और वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
गौरतलब है कि एक नन ने कोयट्टम पुलिस के पास जून में यह मामला दर्ज कराया था कि बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने उनके साथ 2014 में बलात्कार किया था. हालांकि बिशप ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है.