आयोग ने खराब सेवा पर कार निर्माता, डीलर को चार लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :17 Sep 2018 4:47 PM (IST)
विज्ञापन

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने वाहन निर्माता कंपनी टाटा इंजीनियरिंग औऔर उसके एक डीलर को खराब सेवा के लिए एक ग्राहक को चार लाख रुपये से अधिक राशि लौटाने का निर्देश दिया है। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने महाराष्ट्र राज्य आयोग का आदेश निरस्त करते हुए टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने वाहन निर्माता कंपनी टाटा इंजीनियरिंग औऔर उसके एक डीलर को खराब सेवा के लिए एक ग्राहक को चार लाख रुपये से अधिक राशि लौटाने का निर्देश दिया है। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने महाराष्ट्र राज्य आयोग का आदेश निरस्त करते हुए टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड और एक डीलर ‘कॉनकोर्ड मोटर्स लिमिटेड’ को मुंबई निवासी दिवंगत अभय आर भाटवाडेकर को चार लाख 58 हजार 853 रुपये संयुक्त रूप से लौटाने का आदेश दिया.
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और सदस्य एम श्रीश की पीठ ने अपने फैसले में चार लाख रूपए से अधिक की राशि के अलावा अदालती खर्च के रूप में दस हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने का भी आदेश दिया है। भाटवाडेकर ने मई 2000 में एक टाटा इंडिका कार बुक की थी और उन्हें 15 मई तक कार देने का वादा किया गया था। हालांकि, 26 मई तक उन्हें कार प्राप्त नहीं हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि भाटवाडेकर ने कार लेने से इंकार किया क्योंकि वह सड़क पर चलने लायक नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कार में इलेक्ट्रिकल समस्याएं थीं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




