ePaper

लोकपाल मामले में सरकार के जवाब से नाखुश है सुप्रीम कोर्ट

Updated at : 24 Jul 2018 1:40 PM (IST)
विज्ञापन
लोकपाल मामले में सरकार के जवाब से नाखुश है सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की सर्च कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र की ओर से दिये गये जवाब पर नाखुशी जतायी है. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई , न्यायमूर्ति आर . भानुमति और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने केंद्र से कहा है कि वह सर्च कमेटी पर उचित विवरण देने […]

विज्ञापन


नयी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की सर्च कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र की ओर से दिये गये जवाब पर नाखुशी जतायी है. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई , न्यायमूर्ति आर . भानुमति और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने केंद्र से कहा है कि वह सर्च कमेटी पर उचित विवरण देने के लिए ताजा हलफनामा दायर करे. सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने एक हलफनामा दायर करते हुए कहा कि चयन समिति की बैठक हुई थी लेकिन सर्च कमेटी के लिए नामों पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ.

उन्होंने कहा कि ऐसी नियुक्तियों के लिए कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सर्च कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति के लिए जल्दी ही फिर से बैठक होगी. याचिका दायर करने वाले एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र ने अगली बैठक की तारीख तय नहीं की है और कानून पारित होने के पांच साल बाद भी वे लोकपाल की नियुक्ति में टाल – मटोल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि या तो संभावित प्राधिकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए या फिर न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अधिकार का प्रयोग कर लोकपाल की नियुक्ति कर सकता है.

‘मॉब लिंचिंग’के दोषियों पर नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर रही कार्रवाई, कोर्ट दखल दे : मायावती

अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेशों को लागू करवाने का अधिकार प्राप्त है. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वह केंद्र के जवाब से असंतुष्ट है और सरकार चार सप्ताह के भीतर जरूरी सूचनाओं के साथ नया हलफनामा दायर करे. इससे पहले केंद्र सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली लोकपाल चयन समिति की बैठक 19 जुलाई को बैठक होनी है जिसमें सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा. शीर्ष अदालत इस मामले में न्यायालय के फैसले पर अमल नहीं होने के कारण सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola