नयी दिल्लीःदिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को आज एक स्थानीय अदालत के आदेश पर हिरासत में लेकर 23 मार्च तक के लिए तिहाड जेल भेज दिया गया. अरविन्द केजरीवाल ने भाजपा नेता नितिन गडकरी द्वारा यहां एक अदालत में दायर आपराधिक मानहानि के मामले में जमानत संबंधी मुचलका भरने से इनकार कर दिया था.
जब आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल ने 10,000 रुपये का निजी मुचलका जमा कराने से बार बार इंकार किया तो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने आदेश दिया, ‘‘उन्हें( केजरीवाल को) हिरासत में लिया जाए.’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब कोई आरोपी जमानत का मुचलका अथवा निजी मुचलका जमा करने से इंकार करता है तो इन परिस्थितियों में यह अदालत आरोपी को हिरासत में भेजने को विवश है.’’ मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए और 23 जुलाई को आदेश के समक्ष पेश किया जाए.’’ अदालत की ओर से आदेश दिए जाने के बाद केजरीवान को अदानत परिसर के भीतर ही हिरासत में ले लिया गया और बाद में तिहाड जेल ले जाया गया. मजिस्ट्रेट ने अपने तीन पृष्ठों के आदेश में यह भी कहा कि अदालत की प्रक्रिया को अस्वीकार नहीं किया जा सका.
उन्होंने कहा, ‘‘अदालत मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती जब कोई वादी जानबूझकर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करना चाहता है.’’ अदालत ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि आरोपी वित्तीय अनुलब्धता के कारण जमानती मुचलकता जमा करने में असमर्थ है. अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी सिर्फ जमानती मुचलका अथवा निजी मुचलका नहीं जमा कराने पर अडिग है.’’ ए सुरक्षित रख लिया.