नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ने की 31 मार्च की समय सीमाको इस मामले में संविधान पीठ का फैसला आने तक बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करोड़ों वैसे लोगों को राहत मिली है, जिनका या तो आधार कार्ड नहीं बना है या फिर वे किसी कारण से अबतक विभिन्न योजनाओं से आधार को लिंक नहीं करवा सके हैं.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आधार को विभिन्न सेवाओं से लिंक करने की अनिवार्यता के संबंध में डाली गयी याचिका की सुनवाई करते हुए दिया. इस याचिका में यह कहा गया है कि 12 अंकों के आधार को विभिन्न सेवाओं में लिंक करने की अनिवार्यवता से व्यक्ति विशेष की निजता का उल्लंघन होता है.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं.