नयी दिल्ली: 1993 के दिल्ली बम धमाकों के दोषी आतंकी भुल्लर को बड़ी राहत मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने फांसी की सजा उम्रकैद में बदलने पर सहमति जता दी है. केंद्र ने कहा है कि सरकार अब मौत की सजा के पक्ष में नहीं है, क्योंकि 18 साल की देरी हो चुकी है.
आतंकी भुल्लर ने खराब मानिसक हालत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी. भुल्लर को रायसीना ब्लास्ट केस में फांसी की सजा सुनायी गयी थी. सितंबर 1993 में हुए इस ब्लास्ट में नौ लोगों की मौत हो गयी थी और कई घायल हुए थे.