Bihar News: मुजफ्फरपुर में दो सगे भाइयों को 20-20 साल की सजा, सुनकर परिजनों ने किया हंगामा

मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप मामले में एडीजे -7 सह विशेष पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रविशंकर कुमार ने मंगलवार को सजा सुनायी. सजा सुनाने के बाद आरोपित के परिजन कोर्ट से रोते हुए बाहर निकलकर हंगामा करने लगे.
मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप मामले में एडीजे -7 सह विशेष पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रविशंकर कुमार ने मंगलवार को सजा सुनायी. हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव के दो सगे भाई प्रशांत गुप्ता व निशांत गुप्ता, पिंटू गुप्ता और आबिद अंसारी को दोषी करार देते हुए चाराें को 20-20 साल का सश्रम कारावास और 50-50 हजार का अर्थदंड दिया गया है. सजा सुनाने के बाद आरोपित के परिजन कोर्ट से रोते हुए बाहर निकलकर हंगामा करने लगे.
जब आरोपियों का मीडियाकर्मी फोटो बनाने लगे तो उनके घर से आयीं महिलाएं उलझ गयीं. गाली – गलौज करते हुए मोबाइल व कैमरा छीनने का प्रयास करने लगीं. पुलिस व अधिवक्ताओं के बीच-बचाव से मामला शांत हुआ.
स्पेशल पीपी अजय कुमार ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किये गये, जिसमें दो स्वतंत्र गवाह ने गवाही नहीं दी. कोर्ट ने पीड़िता को आर्थिक सहायता के लिये बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि के तहत सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया है.
Also Read: बिहार न्यूजः मुंह में कट्टा रखकर पटना में दो बहनों के साथ दरिंदगी, नाम बताकर बोला – जो करना है जाओ कर लो
30 जुलाई 2019 को हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीया बच्ची के साथ गांव के चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. वह शाम को अपने घर के बगल से दूध लेकर लौट रही थी. पीड़िता ने बयान में कहा था कि दूध लेकर लौटने के क्रम में रास्ते में मेरे गांव के प्रशांत गुप्ता ने मेरा मुंह बंद कर जबरन बांसबारी में ले गया. वहां पर उसका भाई निशांत गुप्ता, पिंटू गुप्ता एवं आबिद अंसारी ने जान मारने की धमकी देते हुए मेरे साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




