ePaper

Mumbai News: कोर्ट ने कहा- जेलों में कैदियों की भरमार, सभी को खाट-गद्दे व तकिया उपलब्ध कराना असंभव

Updated at : 23 Jul 2022 11:00 PM (IST)
विज्ञापन
Mumbai News:  कोर्ट ने कहा- जेलों में कैदियों की भरमार, सभी को खाट-गद्दे व तकिया उपलब्ध कराना असंभव

Mumbai News: महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने जेल में बंद पूर्व विधायक रमेश कदम की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. पैसों की हेराफेरी के मामले में 2015 से ठाणे की जेल में बंद रमेश कदम ने खाट, गद्दे और तकिये की मांग की थी.

विज्ञापन

Mumbai News: महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने जेल में बंद पूर्व विधायक रमेश कदम की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जेलों में विचाराधीन कैदियों की भरमार है. कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सभी को खाट, गद्दे और तकिये उपलब्ध कराना संभव नहीं है. बता दें कि रमेश कदम पैसों की हेराफेरी के मामले में 2015 से ठाणे की जेल में बंद हैं. उन्होंने खाट, गद्दे और तकिये की मांग करते हुए याचिका दायर की थी और कहा था कि 2018 से उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है.

कोर्ट ने खारिज की विधायक रमेश कदम की याचिका

न्यूज एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने शुक्रवार को विधायक रमेश कदम की याचिका खारिज करते हुए उक्त बातें कही. अदालत के विस्तृत आदेश की प्रति शनिवार को प्राप्त हुई. रमेश कदम ने दावा किया था कि जेल की फर्श पर सोने के कारण उन्हें कंधे, घुटने और गले में दर्द उभर आया है. याचिका में कहा गया कि चोट और दर्द ठीक हो, इसके लिए खाट, गद्दे और तकिये उपलब्ध कराने का निर्देश जेल अधिकारियों को दिया जाना चाहिए.

जेल अधीक्षक ने किया था विरोध

जेल अधीक्षक द्वारा इसका विरोध किया गया और उन्होंने अदालत को बताया कि जेल नियमावली में आरोपी को ऐसी चीजें मुहैया कराने का प्रावधान नहीं है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि विधायक रमेश कदम को खाट, गद्दे और तकिये की जरूरत नहीं है. रिपोर्ट में कहा गया कि जेल में 17 सामान्य बैरक और 126 अलग कमरे हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जेल में 1,105 बंदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में 4,553 कैदियों को रखा गया है. इसमें कहा गया कि बंदियों की संख्या बढ़ गई है और हर कैदी की इस प्रकार की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता.

Also Read: Sedition Case: देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola