योगी सरकार ने UP में 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Dec 2021 11:37 AM
योगी सरकार ने प्रदेश में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
Lucknow News: प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ आए दिन अलग-अलग विभागों की ओर से होने वाली हड़तालों का सिलसिला अब थम जाएगा. दरअसल, योगी सरकार ने प्रदेश में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ देवेश कुमार चतुर्वेदी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, राज्य सरकार से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंद रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, इससे पहले यूपी सरकार ने कोरोना काल में (मई) छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था. इस दौरान कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एम्सा एक्ट लागू किया गया था. एम्सा एक्ट प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों के लिए बनाया है. इसके लागू होने के बाद प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल प्रतिबंधित हो जाते हैं.
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अधिनयिम 1966 के तहत प्रदेश सरकार की ओर से लागू किए गए एस्मा एक्ट को गवर्नर की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाता है. एम्सा एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल पूरी तरह बैन कर दिए जाते हैं.
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