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दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष का कारावास, पचास हजार का अर्थदंड

Updated at : 20 Jul 2024 10:17 PM (IST)
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दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष का कारावास, पचास हजार का अर्थदंड

प्रतिनिधि, सहरसा. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कृष्ण कुमार चौधरी की अदालत के द्वारा बेलठा निवासी गौतम कुमार को भादवि की दो

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प्रतिनिधि, सहरसा. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कृष्ण कुमार चौधरी की अदालत के द्वारा बेलठा निवासी गौतम कुमार को भादवि की दो धाराओं में सजा सुनायी गयी. दोष सिद्ध काराधीन अभियुक्त गौतम कुमार को भादवि की धारा 376 ए में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया, जबकि अर्थदंड की रकम का भुगतान नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं पॉक्सो की धारा चार में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार का अर्थदंड किया गया. अर्थदंड की रकम नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. अर्थदंड के रूप में दी गयी कुल राशि पचास हजार चिकित्सा उपचार के रूप में पीड़िता को प्राप्त होगा. अभियुक्त के द्वारा कारा में बितायी गयी अवधि को सजा में समाहित किया जायेगा. न्यायालय ने पीड़िता के पुनर्वास एवं शारीरिक एवं मानसिक हानि एवं मानसिक स्वास्थ्य पर किए गये खर्च के रूप में 5 लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया. उक्त मुआवजा जिला विधिक सेवा प्राधिकार सहरसा के द्वारा जांच के बाद पीड़िता को उपलब्ध कराया जायेगा. न्यायालय में बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजक कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि क्योंकि अभियुक्त को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया है. इसलिए अधिकतम सजा दी जाये. उन्होंने न्यायालय में 10 साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया. जिन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन भी किया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रविंद्र प्रसाद सिंह ने न्यायालय से निवेदन करते हुए कहा कि अभियुक्त को ग्रामीण गंदी राजनीति में झूठा फंसाया गया है एवं अभियुक्त गरीब परिवार से आता है. अभियुक्त पर ही परिवार के पूरे सदस्य का भरण पोषण का दायित्व है. उन्होंने आगे कहा कि अभियुक्त के द्वारा कारा में बितायी गयी अवधि को सजा मानते हुए मुक्त करने की कृपा की जाये. मालूम हो कि करीब दो वर्ष पूर्व पीड़िता की मां ने महिला थाना में आवेदन दिया कि मेरी पुत्री 6 बजे शाम में शौच करने घर के पीछे गयी थी. जहां पहले से अभियुक्त घात लगाये था. उसने मेरी पुत्री का मुंह बंद कर मकई के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया.

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