Gorakhpur News : बिना अनुमति के उड़ाया ड्रोन तो होगा मुकदमा, भरना पड़ेगा जुर्माना , रेड जोन में गोरखनाथ मंदिर
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 25 Nov 2023 6:26 PM
गोरखपुर शहर में अब बिना अनुमति कोई ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा. सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन पॉलिसी 2030 को लागू कर दिया गया है. शहर को सुरक्षा के लिहाज से 3 जोन में बांटा गया है.
गोरखपुर : शहर में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अधिकारियों ने ड्रोन पॉलिसी 2023 लागू कर दी है.अब बिना अनुमति कोई भी शहर में ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा. मनमानी करने पर पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की साथ ही जुर्माना भी लगाएगी.सुरक्षा के लिहाज से शहर को 3 जोन में बांटा गया है. गोरखपुर में रेड जोन में गोरखपुर एयर फोर्स स्टेशन,एयरपोर्ट और आवासीय क्षेत्र को रखा गया है.जिसके आसपास किसी को भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी.यहां से 12 किलोमीटर की परिधि को येलो जोन घोषित किया गया है. गोरखपुर में गोरखपुर एयरपोर्ट रेड जोन में है. इसके अलावा ऐसी कोई भी जगह यहां वीआईपी कार्यक्रम, त्योहार व धार्मिक सम्मेलन वाले स्थान को सुरक्षा के लिहाज से अस्थाई रेड जोन घोषित किया जा सकता है.एयरपोर्ट के बाद गोरखनाथ मंदिर को भी रेड जोन में शामिल किया जा सकता है. इसको लेकर तैयारी चल रही है.
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एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि रेड जोन में गोरखपुर एयर फोर्स स्टेशन,एयरपोर्ट और आवासीय क्षेत्र को रखा गया है.इसके आसपास किसी को भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी. यहां से 12 किलोमीटर की परिधि को यलो जोन घोषित किया गया है.इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए एसएसपी कार्यालय से अनुमति लेनी पड़ेगी.मनमानी करने पर पुलिस संबंधित को चिन्हित कर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही ड्रोन को जप्त करेगी और एक लाख रुपए का जुर्माना भी वसूलेगी.12 किलोमीटर की परिधि के बाहर का क्षेत्र ग्रीन जोन घोषित हुआ है. इस क्षेत्र में 400 फीट की ऊंचाई तक बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाया जा सकता है.इससे अधिक ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेनी होगी.
ड्रोन रखने वाले लोगों को ड्रोन उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.उन लोगों को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.थाने स्तर से भी ड्रोन की गतिविधियों पर निगरानी की जाएगी. पुलिस कर्मियों को ड्रोन के संचालन और इससे संबंधित नियम व शर्तों की पूरी जानकारी दी जाएगी.
रिपोर्ट : कुमार प्रदीप
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