Pornography Case में सुप्रीम कोर्ट ने गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, कहा- जांच में सहयोग करें अभिनेत्री

पोर्नोग्राफी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने ने गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज से सोशल मीडिया पर फैंस को दीवाना बनाती है. हालांकि पोर्नोग्राफी मामले को लेकर अभिनेत्री इन-दिनों सुर्खियों में बनी हुई है. अश्लील फिल्मों के आरोप में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी मामले में अभिनेत्री को बड़ी राहत दी है.
कोर्ट ने गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. हालांकि कोर्ट की ओर से अभिनेत्री को केस से जुड़ी जांच में सहयोग करने की हिदायत दी गई है.
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गौरतलब है कि गहना वशिष्ठ को क्राइम ब्रांच की ओर से एक वेबसाइट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने और शूटिंग में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था. गहना 133 दिन हिरासत में रहीं हैं. गहना के खिलाफ पोर्न कंटेंट बनाने और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के कुल तीन FIR दर्ज हैं. उन्हें दो FIR में जमानत हासिल कर ली है और जुलाई में मुंबई पुलिस ने तीसरी FIR दर्ज की थी.
जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि तीसरी FIR के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. वहीं जांच में अभिनेत्री सहयोग करें, जब भी आवश्यकता हो उपस्थित होना चाहिए. दरअसल शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा सहित उनकी कंपनी के 3 से 4 प्रोड्यूसर्स और गहना वशिष्ठ के खिलाफ एक मॉडल ने FIR दर्ज करवाई थी.
अश्लील फिल्म बनाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा हैं. राज कुंद्रा से पहले अश्लील फिल्म बनाने के मामले में गहना वशिष्ठ को पुलिस ने फरवरी में गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हुए थे. जिसके बाद गहना ने उनके खिलाफ दर्ज हुई दूसरी एफआईआर में गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन सत्र न्यायालय के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
Posted By Ashish Lata
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