नयी दिल्ली : गृह मंत्रालय ने 1993 के मुंबई सीरियल विस्फोट मामले में दोषी बालीवुड सितारे संजय दत्त और दो अन्य अभियुक्तों की सजा कम किए जाने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार की राय मांगी है.
भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के प्रमुख न्यायमूर्ति (अवकाशप्राप्त) मार्कंडेय काटजू ने संजय दत्त और दो अन्य लोगों को मानवता के अधिकार पर राहत प्रदान किए जाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याचिका दी थी. दो लोगों में एक 70 साल की महिला है.
सूत्रों ने के अनुसार उन तीनों की सजा कम किए जाने की मांग वाले विभिन्न आवदेनों को राष्ट्रपति ने अग्रसारित कर दिया. इसके बाद गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से राय मांगी है. सूत्रों ने कहा कि हमने राज्य सरकार से कहा है कि वह अभिनेता के आचरण पर जेलर की टिप्पणी और अपनी राय मुहैया कराये.संजय दत्त 1993 के मुंबई विस्फोट मामलों में अपनी शेष सजा काटने के लिए पुणे के यरवदा जेल में थे और अभी वह छुट्टी पर हैं. इस छुट्टी के लिए कैदी का अच्छा आचरण भी एक मापदंड हैं.
संजय(53)अवैध हथियार रखने के मामले में शेष 42 महीने की सजा काट रहे हैं. उन्हें 22 मई को तड़के मुंबई के आर्थर रोड जेल से यरवदा जेल स्थानांतरित कर दिया गया था. उच्चतम न्यायालय ने 21 मार्च के अपने फैसले में संजय की सजा छह साल से कम कर पांच साल कर दी थी. अभिनेता पहले ही 18 महीने जेल में रह चुके हैं.
उच्चतम न्यायालय ने 10 मई को संजय दत्त की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने फैसले की समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया था. सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार से सिफारिशें मिलने के बाद इस मामले को जरुरत होने पर राष्ट्रपति के समक्ष रखा जा सकता है.