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मुंबई क्रूज ड्रग्स केस: आर्यन खान को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, कल फिर होगी सुनवाई

Updated at : 26 Oct 2021 6:34 PM (IST)
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मुंबई क्रूज ड्रग्स केस: आर्यन खान को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, कल फिर होगी सुनवाई

आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए शाहरुख खान ने मंगलवार को देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को हायर किया.

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मुंबई: मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले (Mumbai Cruise Drugs Party Case) में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को मंगलवार को जमानत नहीं मिली. इस मामले में बुधवार को फिर से सुनवाई होगी. मंगलवार को एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सांबरे ने मामले की सुनवाई बुधवार (27 अक्टूबर) तक के लिए टाल दी.

आर्यन खान को जमानत (Aryan Khan Bail News) दिलाने के लिए शाहरुख खान ने मंगलवार को देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (Advocate Mukul Rohatgi) को हायर किया. मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखीं. मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि एनसीबी (NCB) या उसके किसी अधिकारी के खिलाफ उन्हें कुछ नहीं कहना. उससे जुड़े विवादों से भी उनका कोई लेना-देना नहीं है.

मुकुल रोहतगी ने यह कहते हुए कोर्ट में अपनी दलील खत्म की कि इस मामले में आर्यन खान को जमानत मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मैंने एक रिज्वाइंडर दिया है, जिसमें किसी एनसीबी अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाये हैं. पूर्व अटॉर्नी जनरल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि एनसीबी ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें एक पंच ने आरोप लगाया है कि कोई पूजा मुझसे संबंधित है वगैरह-वगैरह.

Also Read: कौन हैं मुकुल रोहतगी, जिन्हें शाहरुख खान ने बेटे आर्यन की जमानत के लिए किया हायर

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट में कहा कि मामला इतना बड़ा नहीं हुआ होता, अगर आरोपी के माता-पिता इतने बड़े सेलिब्रिटी न होते. चूंकि आर्यन खान के अभिभावक शाहरुख खान हैं, इसलिए मीडिया में इस मामले को इतना महत्व दिया जा रहा है.

Posted By: Mithilesh Jha

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