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अदालत ने राजपाल यादव को भेजा जेल

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने उधार नहीं लौटाने के एक मामले में अदालत को गुमराह करने पर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 10 दिन के लिए आज जेल भेज दिया.अदालत ने यादव की पत्नी राधा यादव को भी अदालत के उठने तक हिरासत में रखने का आदेश दिया. राधा अपने नवजात शिशु के […]

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने उधार नहीं लौटाने के एक मामले में अदालत को गुमराह करने पर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 10 दिन के लिए आज जेल भेज दिया.अदालत ने यादव की पत्नी राधा यादव को भी अदालत के उठने तक हिरासत में रखने का आदेश दिया. राधा अपने नवजात शिशु के साथ अदालत में आई थी. न्यायमूर्ति एस मुरालीधर ने यादव और उनकी पत्नी को व्यक्तिगत रुप से पेश होने का आदेश दिया था क्योंकि दोनों पूर्व में अदालत में पेश नहीं हुए थे.

यादव और राधा अपने छोटे बच्चे के साथ अदालत में पेश हुए.मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने यादव द्वारा कल दायर शपथपत्र पर आपत्ति जताई जिसे कथित रुप से गलत ढंग से तैयार किया गया था और इस पर उनकी पत्नी के जाली हस्ताक्षर थे.अभिनेता की इस हरकत से नाराज अदालत ने उन्हें 10 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया. इसके साथ ही उनकी पत्नी को अदालत उठने तक रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में रखने का आदेश दिया गया. न्यायमूर्ति मुरलीधर ने कहा, ‘‘यादव को 10 दिनों के सामान्य कारावास की सजा सुनाई जाती है. जहां तक प्रतिवादी नंबर तीन( यादव की पत्नी) की बात है तो अदालत उन्हें लेकर नरम रख अपना रही है क्योंकि उनके पास एक छोटा बच्चा है. उन्हें कार्यालय के बंद होने तक रजिस्ट्रार जनरल के कमरे में रखा जाएगा.’’

दिल्ली के एक व्यवसायी एम जी अग्रवाल (मुरली प्रोजेक्ट्स के मालिक) ने राजपाल और राधा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था कि अभिनेता ने अपने निर्देशन में पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए 2010 में उनसे पांच करोड़ रपए लिए थे लेकिन उन्होंने उधार अभी तक नहीं चुकाया.

इस बीच अदालत ने यादव और राधा के वकील को इस मामले से अलग होने का भी आदेश दिया. अदालत ने कथित रुप से झूठा शपथपत्र बनाने के आरोप में ओथ कमीशनर को भी अवमानना नोटिस जारी किया. अदालत के आदेश के तुरंत बाद यादव और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया. अदालत ने राधा को ले जा रहे अधिकारी को आदेश दिया कि उन्हें हर सुविधा मुहैया कराई जाए.अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने न्यायाधीश से कहा कि यह उनके जीवन में उनके खिलाफ पहला मामला है और उन्होंने अदालत से उन्हें एक मौका देने की अपील की. उन्होंने साथ ही कहा कि व्यवसायी को धन मिलना चाहिए और वह उन्हें धन देने को तैयार हैं. अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई 15 जनवरी 2014 तक के लिए स्थगित कर दी.

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