बॉबी डार्लिंग ने मांगा तलाक, पति ने शादी पर ही उठा दिये सवाल

अभिनेत्री बॉबी डार्लिंग ने मुंबई के एक फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा का हवाला देते हुए अपने पति रमणीक शर्मा से तलाक की मांग की है. सेक्स चेंज कराने के बाद महिला बनने वाली फिल्म और टीवी कलाकार बाबी डार्लिंग ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद उनके साथ अपमानजनक व्यवहार और जबरदस्ती की […]
अभिनेत्री बॉबी डार्लिंग ने मुंबई के एक फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा का हवाला देते हुए अपने पति रमणीक शर्मा से तलाक की मांग की है. सेक्स चेंज कराने के बाद महिला बनने वाली फिल्म और टीवी कलाकार बाबी डार्लिंग ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद उनके साथ अपमानजनक व्यवहार और जबरदस्ती की जाती है. बता दें कि पंकज शर्मा 2015 में अपना सेक्स चेंज करवा कर पाखी शर्मा बन गये थे जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री बॉबी डार्लिंग के नाम से जानती है. वहीं उनके पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी की वैधता पर सवाल उठाया है.
बॉबी डार्लिंग ने उस डील को कैंसल करने को कहा है जिसमें उन्होंने अपने पति को ओशिवारा में एक फ्लैट अक्टूबर 2016 को गिफ्ट किया था. इसके अलावा बांद्रा में फैमिली कोर्ट में हर्जाने के तौर पर पति से 2 करोड़ रुपये की मांग की है.
बॉबी डार्लिंग की ओर से ये याचिका उनकी वकील भावना जाधव ने दायर की है. इस याचिका में कहा गया है कि दोनों हिंदू हैं. पाखी शर्मा को बॉबी डार्लिंग के नाम से जाना जाता है जो एक ट्रांसजेंडर है. बॉबी डार्लिंग ने नवंबर 2015 में सेक्स चेंज करवाया था. इसके बाद वे पाखी शर्मा बन गईं. उन्होंने रीति-रिवाज फरवरी 2016 में भोपाल में शादी की थी.
इस याचिका में उन्होंने भोपाल की एक संपत्ति का स्वामित्व भी मांगा है. उन्होंने कहा है कि यह संपत्ति उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से खरीदी थी लेकिन उनके ऊपर इसकी ज्वाइंट रजिस्ट्री का दबाव बनाया गया.
यचिकाकर्ता का कहना है कि सर्जरी के बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर महिला के रूप में एक पहचान मिली है. उनका कहना है कि वह बाहरी दुनिया को अच्छा मानती थीं लेकिन शादी के बाद उन्हें असलियत का पता चला.
वहीं, दूसरी तरफ उनके पति ने वकील जीजे रामचंदानी और हितेश रामचंदानी के माध्यम से कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. इसमें कहा गया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता या अन्य कानूनों में यह कहीं नहीं माना गया है कि अगर कोई पुरुष लिंग बदलकर महिला बन जाता है तो उसे महिला ही माना जायेगा ?
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