World Consumer Day 2024: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज, जानें क्यों मनाया जाता है
Published by : Shaurya Punj Updated At : 15 Mar 2024 9:41 AM
World Consumer Day 2024
World Consumer Day 2024: हर साल आज के दिन यानी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आम जनता के उपभोक्ता अधिकारों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने का दिन है. इसके अलावा, एक उपभोक्ता के रूप में यह प्रत्येक व्यक्ति की एक आवश्यक अभिव्यक्ति है.
World Consumer Day 2024: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है. यह दिन जॉन एफ कैनेडी (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति) द्वारा 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में बोलते हुए उपभोक्ता अधिकारों पर दिए गए भाषण से प्रेरित था. कंज्यूमर्स इंटरनेशनल के कार्यकर्ता अनवर फज़ल ने बाद में इस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में प्रस्तावित किया.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आम जनता के उपभोक्ता अधिकारों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने का दिन है. इसके अलावा, एक उपभोक्ता के रूप में यह प्रत्येक व्यक्ति की एक आवश्यक अभिव्यक्ति है, क्योंकि वे सकारात्मक कदम उठाते हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की थीम क्या है?
कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ने इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम ‘ उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई ‘ (‘Fair and responsible AI for consumers’) चुना है. जेनरेटिव एआई की सफलताओं ने डिजिटल दुनिया में तूफान ला दिया है.
क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
प्रत्येक 15 मार्च को उपभोक्ता आंदोलन और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है. जो सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान किए जाने और उनकी रक्षा की वकालत करता है.
इसके आलावा यह दिन बाजार के दुरुपयोग और उन अधिकारों को कमजोर करने वाले सामाजिक अन्याय तथा बाज़ार में होने वाली ठगी, मिलावट, MRP से ज्यादा दाम, बिना तोले समान बेचना या नापतोल में गड़बड़ी, गारंटी के बाद भी सर्विस न देना तथा एक्सपायरी डेट या सील टूटी हुई वस्तुएं बेचने अथवा बिल ना देने व धोखाधड़ी जैसे अपराधों का विरोध करता है.
- सुरक्षा का अधिकार
- सूचित किए जाने का अधिकार
- चुनने का अधिकार
- सुने जाने का अधिकार.
- समस्या के समाधान का अधिकार
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार.
जानें भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में
भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ, और पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान ले लिया. इस अधिनियम के कुछ आवश्यक विवरण इस प्रकार हैं:
इस अधिनियम ने ग्राहक विवादों और प्रशासन के निपटारे के तरीके को बदल दिया है.
इसके अलावा, यह अधिनियम खाद्य पदार्थों में मिलावट और विक्रेताओं द्वारा किए गए किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए सख्त जेल अवधि को लागू करता है.
अन्य बातों के अलावा, यह अधिनियम पूरे वर्ग के उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए एक सीसीपीए (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) की स्थापना का भी प्रस्ताव करता है.
सीसीपीए ग्राहकों को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए भी हस्तक्षेप कर सकता है.
इसके अलावा, यह निकाय उत्पादों की वापसी, वापसी और रिफंड की मांग को लागू कर सकता है.
उपभोक्ता सीसीपीए में भी शिकायत दर्ज करा सकता है. उन्हें अपने मामले के लिए वकील नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है.
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By Shaurya Punj
शौर्य पुंज डिजिटल मीडिया में पत्रकार हैं और वर्तमान में प्रभातखबर.कॉम में सीनियर कंटेंट राइटर हैं. उन्हें न्यूज वर्ल्ड में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. शौर्य खबरों की नब्ज को समझकर उसे आसान और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. साल 2008 में ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने दैनिक हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और तरंग भारती (हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र) के लिए फ्रीलांसिंग की. वर्ष 2011 में उन्होंने दैनिक जागरण के टैब्लॉइड समाचार पत्र iNext में दो महीने की इंटर्नशिप की. इसी दौरान उन्हें प्रभात खबर के डिजिटल सेक्शन में काम करने का अवसर मिला. अप्रैल 2011 से उन्होंने प्रभातखबर.कॉम के एंटरटेनमेंट सेक्शन के लिए कार्य करना शुरू किया. उस समय उन्होंने बॉलीवुड फिल्म रिव्यू, बॉक्स ऑफिस बिजनेस और एंटरटेनमेंट गॉसिप जैसी खबरों पर काम किया. साल 2020 में कोरोना काल के दौरान उन्हें लाइफस्टाइल, धर्म-कर्म, एजुकेशन और हेल्थ जैसे नॉन-न्यूज सेक्शन में काम करने का अवसर मिला. उन्होंने लाइफस्टाइल कैटेगरी के कई महत्वपूर्ण सेक्शनों में योगदान दिया. Health & Fitness सेक्शन में डाइट, योग, वेट लॉस, मानसिक स्वास्थ्य और फिटनेस टिप्स से जुड़े उपयोगी कंटेंट पर कार्य किया. Beauty & Fashion सेक्शन में स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और ट्रेंडिंग फैशन विषयों पर लेख तैयार किए. Relationship & Family कैटेगरी में पति-पत्नी संबंध, डेटिंग, पैरेंटिंग और दोस्ती जैसे विषयों पर जानकारीपूर्ण कंटेंट लिखा. Food & Recipes सेक्शन में हेल्दी फूड, रेसिपी और किचन टिप्स से संबंधित सामग्री विकसित की. Travel सेक्शन के लिए घूमने की जगहों, बजट ट्रिप और ट्रैवल टिप्स पर लेखन किया. Astrology / Vastu में राशिफल, वास्तु टिप्स और ज्योतिष आधारित कंटेंट पर काम किया. Career & Motivation सेक्शन में सेल्फ-इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विषयों पर योगदान दिया. Festival & Culture सेक्शन में त्योहारों की परंपराएं, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त से संबंधित कंटेंट पर कार्य किया. इसके अलावा Women Lifestyle / Men Lifestyle और Health Education & Wellness जैसे विषयों पर भी मर्यादित एवं जानकारीपूर्ण लेखन के माध्यम से योगदान दिया. साल 2023 से शौर्य ने पूरी तरह से प्रभातखबर.कॉम के धर्म-कर्म और राशिफल सेक्शन में अपना योगदान देना शुरू किया. इस दौरान उन्होंने दैनिक राशिफल, साप्ताहिक एवं मासिक भविष्यफल, पूजा-पाठ, व्रत-त्योहार, शुभ मुहूर्त, ज्योतिषीय उपाय, वास्तु टिप्स और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी खबरों पर विशेष फोकस किया. साथ ही पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए सरल, सहज और जानकारीपूर्ण धार्मिक कंटेंट तैयार करने पर लगातार कार्य किया. रांची में जन्मे शौर्य की प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल, हेहल, रांची से हुई. इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची से मास कम्यूनिकेशन एण्ड वीडियो प्रोडक्शन में बी.ए. ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की. यह शैक्षणिक पृष्ठभूमि उन्हें हिंदी पत्रकारिता की वह विशेषज्ञता प्रदान करती है, जो पत्रकारिता के मूल सिद्धांत 5Ws और 1H — क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे — के आधार पर प्रभावी और तथ्यपूर्ण समाचार लेखन के लिए आवश्यक मानी जाती है.
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