शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, इन वर्गों के टीचर बनने के लिए बदली योग्यता
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Nov 2023 9:36 PM
बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 8 तक के स्नातक श्रेणी के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संशोधित अर्हताएं जारी की हैं. विभाग ने कहा है कि 19 मई 2023 के आदेश में शिक्षकों की अर्हताओं को पूर्व में जारी अधिसूचना में शामिल कर संशोधित किया गया है.
BPSC TRE 2.0 : बिहार में अब इंजीनियर भी बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से सरकारी स्कूलों में छठी से आठवीं कक्षा के टीचर बन सकेंगे. इसके लिए उनके पास बी टेक (B.Tech) की डिग्री होनी चाहिए. जिसमें गणित और विज्ञान विषय की पढ़ाई अनिवार्य होगी. साथ ही बीएड की डिग्री भी जरूरी होगी. इसके अलावा बीएससी बायो टेक्नोलॉजी (BSc Bio Tech.) और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स (BSc Electronics) की डिग्री वालों को भी छठी कक्षा से आठवीं तक के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवसर मिल सकेगा. इसके लिए भी बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी. शिक्षा विभाग ने इसे स्पष्ट कर दिया है. बिहार लोक सेवा आयोग ने करीब 1.22 लाख शिक्षकों के नये पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है. बीटेक डिग्रीधारियों की मांग थी कि उन्हें भी कक्षा छह से आठवीं तक के लिए शिक्षक बनने का मौका दिया जाये.
ये होंगे नियुक्ति के लिए पात्र
शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती को लेकर आये आवेदनों पर विचार कर कक्षा छह से आठ के स्नातक कोटि के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संशोधित अर्हता जारी की है. अब विभाग ने कहा है कि पूर्व में जारी अधिसूचना में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता को और स्पष्ट करते हुए 19 मई, 2023 के आदेश को संशोधित किया है. विभाग ने नयी अधिसूचना में यह साफ किया गया है कि न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ बीसीए तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा, बीएड, बीएड विशेष शिक्षा, न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए और तीन वर्षीय एकीकृत बीएड -एमएड भी इस नियुक्ति के लिए पात्र होंगे.
अभ्यर्थियों के आवेदन पर नए सिरे से जारी किया गया आदेश
इसको लेकर विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि पूर्व में जारी अधिसूचना को लेकर कई अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन दिये गये थे, जिसके बाद उक्त संशोधित अधिसूचना जारी की गयी है. इसमें हर एक सवाल को स्पष्ट करते हुए नये सिरे से आदेश जारी किया गया है.
अभ्यर्थियों ने केके पाठक को सौंपा था ज्ञापन
दरअसल, शिक्षक बहाली के दूसरे चरण की अधिसूचना में बीसीए (बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस) से स्नातक करने वाले डिग्रीधारी छात्रों का स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने के कारण हजारों बीसीए डिग्रीधारी छात्र आवदेन नहीं कर पा रहे थे. जिसके बाद इस मामले को लेकर बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को ज्ञापन सौंपा था.
क्या थी अभ्यर्थियों की मांग
अभ्यर्थियों का कहना था कि पहले छठे चरण की शिक्षक नियमावली और बहाली में बीसीए डिग्री का जिक्र था कि बीसीए वाले अभ्यर्थी गणित और विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं और बीसीए करने वाले छात्रों को भी गणित और विज्ञान के शिक्षक के रूप में बहाल किया जा रहा था. लेकिन दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में तकनीकी शिक्षा स्नातक अभ्यर्थियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से दुविधा उत्पन्न हो गयी है. शिक्षक नियमावली में प्रावधान है कि तकनीकी शिक्षा स्नातक छठी से आठवीं कक्षा में गणित व विज्ञान विषय के शिक्षक बन सकते हैं. ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ती से सभी तकनीकी शिक्षा स्नातक अभ्यर्थियों को वंचित करना धोखाधड़ी होगी. शिक्षक नेताओं की मांग है कि शिक्षक भर्ती में बीसीए, बीबीए, बीटेक वाले छात्रों को मौका दिया जाए. जिसके बाद अब अहर्ता में संशोधन किया गया है.
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