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झारखंड: नाबालिग छात्रा के अपहरण के दोषी को धनबाद की अदालत ने सुनायी 20 साल की सजा

पीड़िता के पिता ने चार मार्च 2020 को चिरकुंडा थाना में विकास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के मुताबिक चार मार्च को विकास उनकी पुत्री को भगा कर ले गया था. इसके बाद परिजन खोजबीन करने लगे. इस दौरान वह विकास सिंह के घर पर गये, वहां ताला लगा हुआ था.

धनबाद: एक नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने हाउसिंग कॉलोनी तालडंगा निवासी विकास सिंह को अपहरण में पांच वर्ष कठोर कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना लगाया. पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. सजा पर पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बहस की. अदालत ने 27 मार्च को विकास सिंह को दोषी करार दिया था.

2020 का है मामला

पीड़िता के पिता ने चार मार्च 2020 को चिरकुंडा थाना में विकास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के मुताबिक चार मार्च को विकास उनकी पुत्री को भगा कर ले गया था. इसके बाद परिजन खोजबीन करने लगे. इस दौरान वह विकास सिंह के घर पर गये, वहां ताला लगा हुआ था. लगभग ढाई बजे विकास के बड़े भाई ने फोन कर बताया कि लड़की घर के अंदर है. सूचक का चचेरा भाई बाहर से ताला लगा दिया है. काफी देर के बाद जब लड़का लड़की नहीं निकले, तब इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गयी.

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2020 में ही आरोप पत्र दायर

पुलिस ने आकर घर के ऊपर के रास्ते से घर में प्रवेश किया, लेकिन घर में लड़का-लड़की नहीं मिले. दोनों भाग गये थे. पुलिस ने लड़की का स्वेटर व चप्पल बरामद किया. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने 20 सितंबर 2020 को आरोप पत्र दायर किया था. 20 नवंबर 2021 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने सात गवाहों का परीक्षण कराया था.

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Prabhat Khabar News Desk
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