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NEET PG Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए कायम रखा OBC और EWS आरक्षण, काउंसिलिंग का रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी OBC, EWS कोटा मामले पर अपना फैसला शुक्रवार को सुना दिया है. कोर्ट ने माना है कि आरक्षण इसी सत्र से लागू हो जाएगा.

NEET PG Counselling 2021, SC Verdict on EWS, OBC Quota : सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी OBC, EWS कोटा मामले पर अपना फैसला शुक्रवार को सुना दिया है. कोर्ट ने माना है कि आरक्षण इसी सत्र से लागू हो जाएगा. आपको बता दें कि शर्ष कोर्ट के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्‍ता अब साफ हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी OBC, EWS कोटा मामले पर अपना फैसला आज सुनाने का काम किया. जानकारी के अनुसार कोर्ट ने माना है कि आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा. कोर्ट के आज के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्‍ता अब साफ होता नजर आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए सरकार की योजना को मंजूर करने का काम किया है. यही नहीं NEET PG के छात्रों को राहत मिली है क्‍योंकि अब काउंसलिंग की राह आसान नजर आने लगी है.

सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी देने का काम किया है. इसका मतलब है कि ऑल इंडिया कोटा की 27 प्रतिशत सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा.

कोर्ट के फैसले के बाद नीट पीजी काउंसलिंग और एडमिशन का रास्‍ता साफ होता नजर आ रहा है. यदि आपको याद हो तो लंबे समय तक रेजिडेंट डॉक्‍टर्स ने काउंसलिंग शुरू करने की मांग के साथ प्रदर्शन किये थे जिसपर पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया था. इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी.

बताया जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद MCC जल्‍द ही काउंसलिंग डेट्स जारी कर सकता है. इधर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्‍द शुरू कर देनी चाहिए. यह राष्‍ट्रहित में है क्‍योंकि देश फिलहाल रेजिडेंट डॉक्‍टर्स की भारी कमी से गुजर रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए जारी आरक्षण को मंजूरी दी और कहा कि आगे के सेशन के लिए कोटा सीटों पर आरक्षण के मामले पर कोर्ट मार्च के महीने में सुनवाई करने का काम करेगा.

Posted By : Amitabh Kumar

Prabhat Khabar Digital Desk
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