ePaper

14 दिन तक प्रेसिडेंसी जेल में बंद रहेंगे पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी, 18 अगस्त को फिर होगी पेशी

Updated at : 05 Aug 2022 7:47 PM (IST)
विज्ञापन
14 दिन तक प्रेसिडेंसी जेल में बंद रहेंगे पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी, 18 अगस्त को फिर होगी पेशी

West Bengal News: ईडी के वकील ने कहा कि पार्थ हैवीवेट नेता हैं, प्रभावशाली हैं. यदि उन्हें जमानत मिली, तो मामले की जांच प्रभावित हो सकती है. पार्थ के घर से एसएससी के अलावा ग्रुप डी, अपर प्राइमरी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं.

विज्ञापन

West Bengal News: स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के जरिये शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्त में आये पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा व उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में बैंकशाल कोर्ट में स्थित विशेष ईडी अदालत में पेश किया गया. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पार्थ व अर्पिता को 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया. दोनों की अगली पेशी अब 18 अगस्त को होगी.

पार्थ के वकील बोले- मेरे मुवक्किल तो रिहा किया जाये

अदालत सूत्रों की मानें, तो मामले की सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी के वकील ने कहा, ‘मेरे मुवक्किल बीमार हैं. एम्स-भुवनेश्वर में हुए चेकअप के बाद आयी रिपोर्ट में उनका समय-समय पर मेडिकल टेस्ट कराने का उल्लेख है. उनका अर्पिता से संबंध नहीं है. अर्पिता के घर से मिले कागजात फर्जी हैं. जरूरी होने पर मेरे मुवक्किल विधायक पद भी छोड़ने को तैयार हैं. उन्हें किसी भी सूरत में जमानत पर रिहा किया जाये.’

Also Read: SSC घोटाले की आरोपी अर्पिता मुखर्जी ने कहा- वह पैसा मेरा नहीं, मेरी गैर-मौजूदगी में पैसा वहां रखा गया था
अर्पिता के वकील ने कहा- मेरी मुवक्किल को मिले आईपी कैदी का दर्जा

इधर, अर्पिता मुखर्जी के वकील ने कहा, ‘मेरी मुवक्किल को वीआईपी कैदी का दर्जा मिले. उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दी जाये. जांच के लिए जरूरी हो, तो उन्हें कम से कम 10 दिन के लिए जेल हिरासत में भेजा जाये.’ अदालत सूत्रों का दावा है कि मामले की सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया.


ईडी के वकील ने कोर्ट में दी ये दलील

ईडी के वकील ने कहा कि पार्थ हैवीवेट नेता हैं, प्रभावशाली हैं. यदि उन्हें जमानत मिली, तो मामले की जांच प्रभावित हो सकती है. पार्थ के घर से एसएससी के अलावा ग्रुप डी, अपर प्राइमरी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं. चूंकि अभी मामले की जांच चल रही है, लिहाजा दोनों आरोपियों को 14 दिनों की जेल हिरासत में भेजा जाये. ईडी अधिकारियों को जेल में भी जाकर दोनों आरोपियों से पूछताछ करने की अनुमति दी जाये.

कोर्ट ने पार्थ, अर्पिता को 14 दिन के लिए जेल भेजा

सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी की विशेष अदालत ने पार्थ चटर्जी व अर्पिता मुखर्जी को 14 दिनों के लिए जेल भेजने का निर्देश दिया. इसके बाद दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Tags

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola