कई चरणों में पंचायत चुनाव कराने की अधीर की याचिका को कलकता हाइकोर्ट ने किया खारिज

पश्चिम बंगाल में कलकता हाइकोर्ट का आदेशानुसार 8 जुलाई यानि कि शनिवार को पूरे राज्य में एक चरण में ही पंचायत चुनाव होंगे. कई चरणों में चुनाव नहीं किया जाएगा.
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को कई चरणाें में कराने की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की दायर याचिका को कलकता हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बुधवार को अधीर की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट का आदेशानुसार 8 जुलाई यानि कि शनिवार को पूरे राज्य में एक चरण में ही पंचायत चुनाव होंगे.
पंचायत चुनावों को कई चरणों में कराने की मांग पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को व्यवस्थित तरीके से चुनाव कराने के लिए पर्याप्त केंद्रीय बल मिल रहे हैं. ऐसे में वोटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है. गौरतलब है कि अधीर ने सोमवार को कलकता हाइ कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पंचायत चुनाव को कई चरणों में करने का अनुरोध किया था. हाइकोर्ट में उनके वकील ने कई कारण बताए कि क्यों कई चरणों में मतदान कराना जरूरी है. हालांकि अधीर रंजन चौधरी के वकील की बातों पर कोर्ट ने असहमति जताते हुए 8 जुलाई को ही पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है.
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अधीर के वकील मृत्युंजय चट्टोपाध्याय ने हाइकोर्ट को बताया कि पंचायत चुनाव के सिलसिले में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. आये दिन दंगे होते रहते हैं.गोलियां चल रही है. पर्याप्त केंद्रीय बल नहीं है.ऐसे में पंचायत चुनाव होने से मौतों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि कोर्ट का कहना है कि चुनाव के लिये पर्याप्त केन्द्रीय बल मौजूद है ऐसे में चुनाव एक ही चरण में संपन्न किया जाएगा.
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By Shinki Singh
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