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गंगासागर मेले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन लोगों को ही मिलेगी मेले में जाने की इजाजत

Updated at : 11 Jan 2022 12:43 PM (IST)
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गंगासागर मेले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन लोगों को ही मिलेगी मेले में जाने की इजाजत

Gangasagar mela: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज यानी मंगलवार को कहा कि गंगासागर मेले में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है. कोर्ट ने कहा है कि मेले में प्रवेश के लिए उन्हें दोनों डोज लिए होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा

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Gangasagar mela: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज यानी मंगलवार को कहा कि गंगासागर मेले में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है. कोर्ट ने कहा है कि मेले में प्रवेश के लिए उन्हें दोनों डोज लिए होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा. हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि, इसके अलावा निगेटिव आरटीपीसीआर वालों को भी मेले में जाने की अनुमति दी जाएगी.

गौरतलब है कि गंगासागर मेले को लेकर कलकत्ता हाईओ कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता थी कि इससे कोरोना संक्रमण फैल सकता है. इसको लेकर कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब मेले में वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो. इसके अलावा 72 घंटे की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आने वालों को ही मेले में प्रवेश की अनुमति होगी.

गौरतलब है कि गंगासागर मेले का आयोजन हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है. इस मौके पर हजारों तीर्थयात्री, और पर्यटक आयोजन में हिस्सा लेने दूर सूर से आते हैं. वे गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम में पवित्र डुबकी लगाते हैं. यहां डुबकी को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं.

Posted by: Pritish Sahay

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