Zomato पर ठाणे जीएसटी विभाग का शिकंजा, 803 करोड़ की मांग पर मचा हड़कंप

Updated:
विज्ञापन

Zomato GST

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

Zomato: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो कंपनी को ठाणे (महाराष्ट्र) के जीएसटी विभाग से 803.4 करोड़ रुपये की कर (टैक्स ) मांग का नोटिस मिला है

विज्ञापन

Zomato: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो कंपनी को ठाणे (महाराष्ट्र) के जीएसटी विभाग से 803.4 करोड़ रुपये की कर (टैक्स ) मांग का नोटिस मिला है. इसमें डिलीवरी शुल्क पर जीएसटी का भुगतान न करने से संबंधित ब्याज और जुर्माना भी शामिल है. वही कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में बताया कि वह इस आदेश के खिलाफ उचित प्राधिकारी के समक्ष अपील करेगी. ज़ोमैटो का दावा है कि उनके पास एक मजबूत मामला है जिसे बाहरी कानूनी और कर विशेषज्ञों की राय से समर्थन प्राप्त है.

विज्ञापन

मामला और अवधि का विवरण

जोमैटो ने 12 दिसंबर 2024 को प्राप्त आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि यह 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए है. इस आदेश में 401.7 करोड़ रुपये के जीएसटी इसी राशि के जुर्माने और लागू ब्याज की मांग की गई है.

Also Read: आधा भारत नहीं जानता एसआईपी का 5x12x40 फॉर्मूला, जान जाएगा तो 6 करोड़ का मालिक होगा बच्चा

कंपनी का रुख

जोमैटो का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि कानूनी और नियामक पहलुओं के आधार पर उनका पक्ष मजबूत है. कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा.

Also Read: महंगाई से आम आदमी को मिली राहत, फरवरी में ब्याज दरों में कटौती की बढ़ी उम्मीद

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola