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भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर लगायी रोक, ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे 1,000 रुपये से अधिक

Updated at : 20 Feb 2021 2:12 PM (IST)
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भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर लगायी रोक, ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे 1,000 रुपये से अधिक

Deccan Urban Co-operative Bank Ltd : सहकारी बैंक (Co-operative Bank) को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से भी मना किया गया है. आरबीआई (RBI) ने कहा कि उसने बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) को बृहस्पतिवार (18 फरवरी) को यह निर्देश दिया. केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा, बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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  • डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने लगाया प्रतिबंध

  • ग्राहक अपने खाते से एक हजार से अधिक नहीं निकाल पायेंगे

  • बैक पर पाबंदी का यह मतलब लाइसेंस रद्द करना नहीं है

Deccan Urban Co-operative Bank Ltd : भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्त रुख अपनाते हुए कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है. साथ ही ग्राहक अपने बचत खाते से 1,000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते. यह निर्देश छह महीने के लिये है.

सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से भी मना किया गया है. आरबीआई ने कहा कि उसने बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को बृहस्पतिवार (18 फरवरी) को यह निर्देश दिया. केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा, बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

Also Read: Bank Locker Rules : सुप्रीम कोर्ट ने RBI से कहा- बैंकों में लॉकर सुविधा के लिए छह महीने के अंदर नियम बनायें, जिम्मेदारी को लेकर कही ये बात

आरबीआई के अनुसार ग्राहक अपने कर्ज का निपटान जमा के आधार पर कर सकते हैं. यह कुछ शर्तों पर निर्भर है. नियामक ने कहा, हालांकि 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम (डीसीजीसी) योजना के दायरे में हैं. डीसीजीसी आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है. यह बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है.

आरबीआई ने कहा कि बैक पर पाबंदी का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है. बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार तक बैंक कारोबार पूर्व की तरह करता रहेगा. ये निर्देश 19 फरवरी, 2021 की शाम से छह महीने के लिए प्रभाव में रहेगा जो आगे समीक्षा पर निर्भर करेगा.

Posted By : Rajneesh Anand

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