36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

PAN-Aadhaar Card Link: 30 सितंबर से पहले नहीं किया ये काम, तो बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड, जानिए क्यों?

How to link PAN Card with Aadhaar Card - भारत में आधार और पैन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. इनका इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से लेकर बैंक अकाउंट खोलने और ट्रांजेक्शन करने तक में किया जाता है.

PAN-Aadhaar : पैन-आधार को अभी तक लिंक नहीं कराने वाले अब जरा सावधान हो जाएं. अगर आपने 30 सितंबर से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. निर्धारित डेडलाइन से पहले पैन को आधार से लिंक कराने को लेकर अलर्ट जारी किया है.

भारत में आधार और पैन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. इनका इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से लेकर बैंक अकाउंट खोलने और ट्रांजेक्शन करने तक में किया जाता है. अगर किसी ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया हुआ है, तो उनके लिए बैंक ट्रांजेक्शन से लेकर आईटीआर दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा.

देना पड़ सकता है भारी जुर्माना

आयकर विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की है. अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया, तो लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर विभाग के अनुसार, अगर आप इसे लिंक नहीं करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसे में आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे. इसमें आपका टैक्स रिफंड रोका जा सकता है. इसके अलावा, आप किसी भी वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

कैंसिल होने के बाद दोबारा चालू किया जा सकता है पैन

आपको यह भी बता दें कि पैन कार्ड रद्द होने के बाद इसे फिर से चालू किया जा सकता है. लेकिन ध्यान रहे कि अगर इस दौरान किसी ने रद्द किए गए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया तो इसे आयकर अधिनियम के तहत धारा 272बी का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे में पैन धारक को 10000 रुपये का जुर्माना भरना होगा और इतना ही नहीं अगर रद्द किए गए पैन कार्ड का दोबारा कहीं इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है.

Also Read: अपने फोन पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,एटीएम पिन,आधार कार्ड,पैन नंबर सेव करते हैं तो हो जाएं हैकर्स से सावधान
ऐसे करें ऑनलाइन लिंक

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.

  • आधार कार्ड में दिए गए नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.

  • यदि आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष दिया गया है तो वर्ग पर निशान लगाएं.

  • अब दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें.

  • अब लिंक आधार बटन पर क्लिक करें.

  • आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

  • रद्द होने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें