ITR Refund नहीं आया? PAN-Aadhaar की ये गलती रोक सकती है पैसा, ऐसे करें चेक
पैन-आधार लिंकिंग की प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई
PAN-Aadhaar लिंकिंग, बैंक अकाउंट की वैलिडेशन और दूसरी तकनीकी गड़बड़ियां भी भुगतान रोक सकती हैं. ऐसे में सबसे पहले रिफंड स्टेटस और PAN-Aadhaar की स्थिति जांचना जरूरी है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट
ITR Refund: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद भी रिफंड का पैसा खाते में नहीं पहुंचा है तो केवल प्रोसेसिंग की देरी न मानें. PAN-Aadhaar लिंकिंग से लेकर बैंक खाते की वैलिडेशन तक कई कारणों से रिफंड रुक सकता है. ऐसे में सबसे पहले PAN-Aadhaar और ITR Refund का स्टेटस चेक करना जरूरी है. आयकर विभाग के मुताबिक जिन लोगों के लिए PAN को Aadhaar से लिंक करना अनिवार्य है, उनका PAN लिंकिंग पूरी नहीं होने पर निष्क्रिय हो सकता है. अगर PAN निष्क्रिय है तो उस दौरान टैक्स रिफंड जारी नहीं किया जाएगा.
PAN-Aadhaar लिंक है या नहीं? ऐसे करें चेक
इसके लिए Income Tax e-Filing Portal पर लॉगिन करना जरूरी नहीं है.
- Income Tax e-Filing Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होमपेज पर Quick Links सेक्शन खोलें.
- Link Aadhaar/View Status या Link Aadhaar Status विकल्प चुनें.
- अपना PAN नंबर दर्ज करें.
- इसके बाद Aadhaar नंबर भरें.
- View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें.
- स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि PAN और Aadhaar लिंक हैं या नहीं.
पैन- आधार के अलावा इन वजहों से भी अटक सकता है रिफंड
हर बार रिफंड में देरी का कारण PAN-Aadhaar नहीं होता. बैंक खाते से जुड़ी छोटी सी गड़बड़ी भी आपके पैसे को रोक सकती है. आयकर विभाग के मुताबिक रिफंड फेल होने की वजहों में बैंक अकाउंट का pre-validated न होना, बैंक खाते में दर्ज नाम और PAN की जानकारी का मेल न खाना, गलत IFSC या ITR में दिया गया बैंक अकाउंट बंद होना शामिल हो सकता है. इसलिए रिफंड नहीं मिलने पर PAN-Aadhaar के साथ अपने बैंक अकाउंट की जानकारी भी जरूर जांच लें.
ITR Verify करना भी जरूरी
सिर्फ ITR दाखिल कर देना प्रक्रिया पूरी होना नहीं है. Return को निर्धारित समय में verify करना भी जरूरी है. आयकर विभाग के मुताबिक ITR दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर e-Verification या ITR-V की प्रक्रिया पूरी करनी होती है. तय समय में वेरिफिकेशन नहीं होने पर रिटर्न को इनवैलिड माना जा सकता है. इसलिए अगर रिफंड नहीं आया है तो यह भी चेक करें कि आपका ITR सफलतापूर्वक वेरिफाई हुआ है या नहीं.
Refund Status कैसे चेक करें?
- सबसे पहले Income Tax e-Filing Portal पर लॉगिन करें.
- इसके बाद e-File सेक्शन में जाएं.
- यहां Income Tax Returns पर क्लिक करें.
- अब View Filed Returns विकल्प चुनें.
- जिस Assessment Year का रिफंड देखना है, उसके सामने View Details पर क्लिक करें.
- यहां आपको रिफंड की मौजूदा स्थिति दिखाई देगी.
Refund फेल हो गया तो क्या करें?
अगर आयकर विभाग ने रिफंड जारी किया था, लेकिन पैसा आपके बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है. Income Tax e-Filing Portal पर Refund Reissue Request की सुविधा उपलब्ध है. इसके जरिए सही और validated bank account चुनकर रिफंड दोबारा जारी करने का अनुरोध किया जा सकता है.
- Refund Reissue Request ऐसे करें
- Income Tax e-Filing Portal पर login करें.
- Services सेक्शन में जाएं.
- Refund Reissue विकल्प पर क्लिक करें.
- Create Refund Reissue Request चुनें.
- जिस refund के लिए दोबारा request करनी है, उसका record चुनें.
- इसके बाद Continue पर क्लिक करें.
- रिफंड पाने के लिए अपना validated bank account चुनें.
- Proceed to Verification पर क्लिक करें.
- उपलब्ध विकल्प के जरिए request को e-Verify करें.
- सफल verification के बाद Refund Reissue Request submit हो जाएगी.
सिर्फ एक्टिव बैंक अकाउंट काफी नहीं
यहां एक बात खास ध्यान रखने वाली है. रिफंड के लिए सिर्फ बैंक अकाउंट का एक्टिव होना काफी नहीं है. इनकम टैक्स e-Filing Portal पर बैंक खाता मान्य भी होना चाहिए. अगर बैंक अकाउंट मान्य (Validate) नहीं है तो पहले उसे मान्य करें और उसके बाद रिफंट के लिए आवेदन दें.
रिफंड नहीं आया तो सबसे पहले ये 4 चीजें चेक करें
- PAN-Aadhaar लिंक है या नहीं
- ITR verify हुआ या नहीं
- बैंक अकाउंट validated है या नहीं
- Refund Status क्या दिखा रहा है.
इन चार चीजों की जांच करने से अक्सर पता चल जाता है कि रिफंड कहां और किस वजह से अटका है.
नोट: अपनी व्यक्तिगत जानकारी केवल आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ही दर्ज करें और किसी भी असत्यापित थर्ड-पार्टी लिंक पर पैन या आधार विवरण साझा न करें.
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