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आयकर विभाग ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म किया नोटिफाई, जानें किसे होगा फायदा

ITR: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) को अधिसूचित किया है. अब 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) वाले करदाता भी ITR-1 दाखिल कर सकते हैं. ये बदलाव रिटर्न प्रक्रिया को सरल और छोटे करदाताओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाते हैं.

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ITR: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) को अधिसूचित कर दिया है. ये फॉर्म उन व्यक्तियों, एचयूएफ और अन्य पात्र इकाइयों के लिए हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है. यह कदम सरल और समयबद्ध कर दाखिल प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है. अब करदाता जो एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कमाते हैं, वे भी ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं. पहले ऐसे करदाताओं को ITR-2 दाखिल करना पड़ता था. यह बदलाव शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले वेतनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत है.

किनके लिए है ITR-1 फॉर्म सहज

ITR-1 को ‘सहज’ कहा जाता है और इसे वह व्यक्ति भर सकता है.

  • जिसकी आय वेतन या पेंशन से है.
  • एक आवासीय संपत्ति से है.
  • अन्य स्रोतों (जैसे बैंक ब्याज) से है.
  • साथ ही 5,000 रुपये तक की कृषि आय भी हो सकती है.
  • कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

किसे भरना है ITR-4 फॉर्म सुगम

ITR-4 को ‘सुगम’ कहा जाता है और इसे वे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) तथा अन्य इकाइयां (एलएलपी को छोड़कर) भर सकते हैं.

  • जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से हो.
  • कुल आय 50 लाख रुपये तक हो

LTCG से जुड़े नए बदलाव

टैक्स एक्सपर्ट संदीप सहगल के अनुसार, आयकर विभाग की ओर से आईटीआर फॉर्म में किया गया यह बदलाव विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए फायदेमंद है, जिनके पास सेट-ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करने योग्य पूंजीगत घाटा नहीं है और जिनका LTCG सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये से अधिक नहीं है.

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आईटीआर फाइल करना होगा आसान

CBDT की ओर से किए गए ये संशोधन आयकर रिटर्न दाखिल करने को अधिक सरल, सुलभ और कम बोझिल बनाते हैं. इससे छोटे निवेशकों और वेतनभोगियों को समय पर और सही ढंग से रिटर्न दाखिल करने में मदद मिलेगी. यह कदम डिजिटल टैक्स फाइलिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है.

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