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Income Tax: महिलाएं बचा सकती हैं लाखों रुपये का टैक्स, इनकम टैक्स सेविंग के जानें शानदार विकल्प

Updated at : 07 Mar 2024 2:38 PM (IST)
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Income tax

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Income Tax: अगर आप अपना इनकम टैक्स ओल्ड रिजीम में फाइल करती हैं तो आयकर की विभिन्न धाराओं के तहत मिलने वाले छूट का लाभ उठा सकती हैं. आइये इसके बारे में जानते हैं.

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Income Tax: मार्च का महीना आते ही इनकम टैक्स भरने का टेंशन शुरू हो जाता है. हालांकि, सरकार के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न को भरने की प्रक्रिया बेहद आसान बना दी गयी है. इसके साथ ही, आयकर दाताओं को टैक्स भरने के लिए दो विकल्प ओल्ड टैक्स रिजीम और नया टैक्स रिजीम का विकल्प दिया जा रहा है. इनकम टैक्स में अलग-अलग प्रावधान में टैक्स पेयर्स को कर में छूट भी दिया जाता है. इसमें महिलाओं के लिए भी कई विकल्प है. जैसे महिलाएं कुल आय में से 50 हजार रुपये तक स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन छूट प्राप्त करने के लिए क्लेम कर सकती हैं. आइये जानते हैं कि महिलाएं टैक्स बचाने के लिए और कौन सा विकल्प इस्तेमाल कर सकती हैं.

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इनकम टैक्स में कहां मिलेगा छूट

अगर आप अपना Income Tax ओल्ड रिजीम में फाइल करती हैं तो आयकर की विभिन्न धाराओं के तहत मिलने वाले छूट का लाभ उठा सकती हैं. जैसे आप इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPF) जैसे टैक्‍स सेविंग स्‍कीम में पर आप 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स की बचत कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप अगर अपना, पति, बच्चों या माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम भुगतान करते हैं तो भी आप आयकर की धारा 80D के तहत इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा किसी धार्मिक ट्रस्ट को दान करने पर भी आपको धारा 80G के तहत इनकम टैक्स में छूट मिल सकता है.

टैक्स बचाने के क्या हैं विकल्प

अगर आप भी अपना Income Tax बचाने का जुगाड़ खोज रहीं हैं तो आपको मार्च का महीना खत्म होने से पहले निवेश करना चाहिए. अगर आपकी बेटी है और उसकी उम्र दस साल से कम है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकती हैं. केंद्र सरकार के द्वारा चलायी जा रही ये बेहतरीन रिटर्न देने वाली योजना है. इसमें निवेश पर धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है. ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश करके भी आप टैक्स में छूट ले सकती हैं. अगर आप पीपीएफ खाते में 1.5 लाख तक का निवेश करते हैं तो आप जमा राशि पर टैक्स में छूट मिल सकती है. वहीं, नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश पर 50 हजार का एक्‍स्‍ट्रा डिडक्‍शन छूट लेने के लिए आप क्लेम कर सकती हैं.

होम लोन पर भी मिलेगा लाभ

अगर होम लोन महिला के नाम पर है तो इनकम टैक्स की धारा के तहत आप टैक्स छूट का दावा पेश कर सकते हैं. इनकम टैक्स की धारा 80EEA के तहत पहली बार घर खरीदने वाले होम लोन के ब्‍याज 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट मिलता है. जबकि, महिलाएं आयकर की धारा 24 के तहत दो लाख के ब्याज पर छूट का दावा पेश कर सकती हैं.

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Madhuresh Narayan

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By Madhuresh Narayan

Madhuresh Narayan is a contributor at Prabhat Khabar.

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