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Income Tax : उमंग एप के जरिए चालान 280 भरकर जमा हो सकती है टैक्स की रकम, स्टेप बाय स्टेप जानिए क्या है प्रक्रिया…

चालान 280 एक ऐसा फॉर्म है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके इनकम टैक्स का भुगतान करने के लिए जमा किया जाता है. इस फॉर्म पर आपको अपनी जानकारी भरनी होती है और इसका उपयोग ऑफलाइन या ऑनलाइन पेमेंट के लिए किया जा सकता है.

Income Tax : अगर आपको इनकम टैक्स का भुगतान करना है और आप आयकर विभाग की नई वेबसाइट से अभी परेशान हैं, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है. आप उमंग एप के जरिए भी चालान 280 भरने के बाद इनकम टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है. आप अपने स्मार्टफोन के जरिए भी यह काम बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकते हैं. आइए, इसके लिए स्टेप बाइ स्टेप जानते हैं कि क्या है पूरी प्रक्रिया…

क्या है चालान 280

चालान 280 एक ऐसा फॉर्म है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके इनकम टैक्स का भुगतान करने के लिए जमा किया जाता है. इस फॉर्म पर आपको अपनी जानकारी भरनी होती है और इसका उपयोग ऑफलाइन या ऑनलाइन पेमेंट के लिए किया जा सकता है. एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर असेसमेंट टैक्स, सरचार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पर टैक्स और डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टैक्स, ये सभी इनकम टैक्स पेमेंट के मोड हैं.

उमंग पर चालान 280 को कैसे करें ट्रैक?

चालान 280 का इस्तेमाल करके टैक्स भुगतान की स्थिति की जांचने के लिए आपको ये कदम उठाने होंगे…

  • टैक्स कलेक्ट करने वाली ब्रांच का बीएसआर कोड (आम तौर पर यह चालान के भुगतान के बाद टैक्सपेयर्स को दिया जाता है.)

  • चालान के लिए निविदा तिथि (जिस तारीख को चालान का पेमेंट किया गया था.)

  • चालान की सीरियल नंबर

  • चालान पर लिखा हुआ अमाउंट

इनकम टैक्स चालान 280 का ऑनलाइन कैसे करें भुगतान?

  • इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर के जरिए उमंग एप डाउनलोड करना होगा.

  • इसके बाद उमंग एप पर भुगतान करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा.

  • फिर वेबसाइट http://www.tin-nsdl.com पर लॉग इन करें.

  • इसके बाद सर्विसेज> ई-पेमेंट पर क्लिक करें, ई-पे टैक्स टैब पर क्लिक करें.

  • चालान का चयन करें यानी आईटीएनएस 280.

  • पैन नंबर की जानकारी भरें.

  • अब कंफर्मेशन के लिए एक स्क्रीन आएगी.

  • अब आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग साइट पर जाएंगे.

  • नेट बैंकिंग पर जाने के बाद आप क्रेडेंशियल दर्ज करें और पेमेंट की डिटेल भरें.

  • इसके बाद आपका इनकम टैक्स भुगतान का काम पूरा हो गया.

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Posted by : Vishwat Sen

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