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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल लोगों को मिलेगा टैक्स बेनिफिट

Updated at : 04 Jul 2025 8:04 PM (IST)
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Unified Pension Scheme

Unified Pension Scheme

Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत आई है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) चुनने वालों को अब नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) की तरह टैक्स बेनिफिट मिलेगा. यह बदलाव जनवरी 2025 में लागू हुई यूपीएस के तहत किया गया है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा बढ़ेगी. केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं. सरकार का यह कदम पारदर्शी और कर-कुशल रिटायरमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है.

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Unified Pension Scheme: देश के सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में शामिल होने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) की तरह टैक्स बेनिफिट मिलेगा. यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम की तरह टैक्स बेनिफिट देने के लिए जरूरी बदलाव किए हैं.

कर्मचारियों को मिलेगी टैक्स से राहत

वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को टैक्स स्लैब के तहत शामिल करना पारदर्शी, लचीले और कर-कुशल विकल्पों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार का एक और कदम है. मंत्रालय ने कहा, “सरकार ने तय किया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत उपलब्ध टैक्स बेनिफिट यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भी लागू होंगे, क्योंकि यह नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एक विकल्प है.” ये प्रावधान मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम संरचना के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त टैक्स राहत और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं.

जनवरी में लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम

वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2025 को अधिसूचित किया था कि एक अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एक विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया था. इस अधिसूचना के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत शामिल होने का एकबारगी विकल्प मिल गया. इस ढांचे को क्रियान्वित करने के लिए पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 19 मार्च 2025 को पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया.

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23 लाख सरकारी कर्मचारी चुन सकते हैं विकल्प

यूपीएस केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम के दायरे में आते हैं और नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत इस विकल्प को चुनते हैं. इस विकल्प का प्रयोग 23 लाख सरकारी कर्मचारी कर सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प लाने की मंजूरी दी थी. पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को जनवरी, 2004 से बंद कर दिए जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम लाया गया था.

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KumarVishwat Sen

लेखक के बारे में

By KumarVishwat Sen

कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

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