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BharatPe के को-फाउंडर Ashneer Grover को कोर्ट की नसीहत- मर्यादा बनाये रखें

इस मुकदमे में अशनीर ग्रोवर के अलावा, उनकी पत्नी, उनके बहनोई और ससुर प्रतिवादी हैं. भारतपे का आरोप है कि अशनीर ग्रोवर कंपनी के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं.

Delhi High Court To Ashneer Grover: BharatPe के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर के वकील से दिल्ली हाईकोर्ट ने BharatPe के खिलाफ उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर मर्यादा बनाये रखने की नसीहत दी है. अशनीर ग्रोवर के वकील से हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रोवर को मुकदमे की सुनवाई के दौरान मर्यादा बनाए रखनी चाहिए.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिनटेक कंपनी द्वारा अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मुकदमे में अशनीर ग्रोवर के अलावा, उनकी पत्नी, उनके बहनोई और ससुर प्रतिवादी हैं. भारतपे का आरोप है कि अशनीर ग्रोवर कंपनी के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं.

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न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अशनीर ग्रोवर और अन्य प्रतिवादियों को भारतपे द्वारा दायर अंतरिम आवेदनों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए और तीन सप्ताह का समय दिया. अदालत ने ग्रोवर और उनकी पत्नी द्वारा दायर एक आवेदन पर भी नोटिस जारी किया और पक्षकारों से मुकदमे में लिखित बयान दर्ज करने को कहा.

न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में आरोपियों को समन जारी किया था. आज सुनवाई के दौरान भारतपे की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने अदालत को बताया कि ग्रोवर मुकदमा दायर करने के बावजूद फिनटेक कंपनी के विरुद्ध बयान दे रहे थे.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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