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APY- इस सरकारी योजना में हर महीने जमा करें सिर्फ 120 रुपये और हर माह पाएं 5000 रुपये, जानें...

Updated at : 02 Sep 2021 3:50 PM (IST)
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APY- इस सरकारी योजना में हर महीने जमा करें सिर्फ 120 रुपये और हर माह पाएं 5000 रुपये, जानें...

केंद्र सरकार की एक अटल पेंशन योजना भी एक ऐसा ही स्कीम है जहां आपके पैसे सुरक्षित तो रहते ही हैं, आपको बेहतर ब्याज भी मिलता है.

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नयी दिल्ली : निवेश एक ऐसी प्रवृति है जो आपको भविष्य के लिए धन एकत्र करने में काफी मददगार होती है. असंगठित क्षेत्र के लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उम्र के एक पड़ाव पर उनकी आमदनी बंद हो जाती है. ऐसे में विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कम उम्र में ही कुछ ऐसी स्कीम में निवेश किया जाना चाहिए, जहां से आपको बुढ़ापे में एक निश्चित पेंशन मिल सके.

केंद्र सरकार की एक अटल पेंशन योजना भी एक ऐसा ही स्कीम है जहां आपके पैसे सुरक्षित तो रहते ही हैं, आपको बेहतर ब्याज भी मिलता है. APY भारत सरकार की ओर से समर्थन प्राप्त एक गारंटीड पेंशन योजना है. APY असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए शुरू की गयी है. हाल ही में APY के तहत चालू वित्त वर्ष में 28 लाख से अधिक खाते खोले गये हैं.

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि APY के तहत 25 अगस्त 2021 तक 3.30 करोड़ से ज्यादा नामांकन किये गये हैं. APY के तहत नामांकन के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु का व्यक्ति इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके बाद जब सब्सक्राइबर की आयु 60 साल हो जाती है तो उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाता है. इसके तहत खाताधारक को 1000 से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन प्राप्त हो सकता है.

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210 रुपये महीने जमा कर कैसे मिलेगा 5000 पेंशन

APY के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार आप 210 रुपये हर माह जमा कर 5000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं. अगर कोई 18 साल का व्यक्ति हर महीने 210 रुपये या तिमाही 626 रुपये देता है तो उसे 60 साल की आयु पर 5000 रुपये पेंशन प्राप्त होंगे. इसमें छमाही आधार पर भी पैसे जमा किये जा सकते हैं. 18 साल के व्यक्ति को छमाही 1,239 रुपये जमा करने होंगे.

इसी प्रकार अगर कोई 35 साल का आदमी 5000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो उसे 25 साल तक हर छमाही 5,323 रुपये जमा करने होंगे. इसका मतलब हुआ कि आप जितनी कम उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं आपको उतने ही कम पैसे जमा करने पड़ते हैं. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन के 80 CCD के तहत छूट भी मिलती है.

Posted By: Amlesh Nandan.

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